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वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर होगा चालान

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यमुनानगर। जगाधरी के उपमण्डल अधिकारी (ना.) एवं पंजीकरण अधिकारी(वाहन) भारत भूषण कौशिक ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 27 अप्रैल 2012 से पूर्व सभी पंजीकृत अवाणिज्य वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था परन्तु उक्त आदेशों की पालना सम्बन्धित वाहन स्वामियों द्वारा नहीं की जा रही है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पुराने और नए सभी प्रकार के वाहनों पर लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके ना लगे होने के कारण वाहन चोरी तथा अपराध में शामिल होने की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है।
उपमण्डल अधिकारी ने बताया कि हरियाणा परिवहन विभाग की 19 अप्रैल 2017 की अधिसूचना के द्वारा मोटर अधिनियम 1988 की धारा 177 के अन्र्तगत वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगे होने पर 500 रूपये/1000 रूपये जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सम्बन्धित अधिकृत डीलर/वर्कशाप के माध्यम से और सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (ना.) तथा लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेटस प्राईवेट लिमिटेड के केन्द्रों पर लगवाई जा सकती है। उन्होंने सर्व साधारण को सूचित किया है कि वे अपने वाहन की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें। इस तिथि के उपरांत प्रदेश प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत यह प्लेट ना लगाए जाने पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत चालान किए जाएंगे।