Yamunanagar Hulchul. जिलाधीश रोहतास सिंह खर्ब ने बताया कि 15 फरवरी 2018 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला जींद में मोटर साईकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के विरोध में अखिल भारतीय जाट सघर्ष समिति ने समानता दिवस मनाए जाने का एलान किया है, इसके अतिरिक्त 18 फरवरी 2018 को बलिदान दिवस मनाने तथा 23 फरवरी को दिल्ली का घेराव भारतीय किसान संघ द्वारा किया जा रहा है।
जाट आरक्षण के पूर्व के अनुभव को मध्य नजर रखते हुए जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में 12 फरवरी से 23 फरवरी 2018 तक शांति व्यवस्था बनाये रखने और जान-माल व सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 लगाने के आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जाट आरक्षण के पूर्व के अनुभव को मध्य नजर रखते हुए कुछ असामाजिक तत्व व समाज विरोधी तत्वों द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार तथा आम जनता की सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।
जिलाधीश द्वारा जिला के अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रालियों पर जिनमे पांच या अधिक लोग सवार हों, को इन राजमार्गों का प्रयोग न करने दिया जाए, आंदोलनकारियों के ऐसे टै्रक्टर-ट्रालियों जिनमें खाद्य पदार्थ, खाना पकाने वाले समान, लाठी, डंडे, तलवार, गंडासी आदि से भरे हों तो उन्हें राष्ट्रीय और राज्यमार्गों से न गुजरने दिया जाए, पांच या इससे अधिक संख्या में लोगों को जमा न होने दिया जाए, जिला के अन्दर पडऩे वाले सभी पैट्रोल पम्पों के मालिकों को हिदायत दी जाए कि जो भी ट्रैक्टर-ट्राली तेल भरवाने के लिए आए तो उनके चालक का नाम, पता, वाहन पंजीकरण नम्बर, वाहन में सवार व्यक्तियों की संख्या तथा उन्हें तेल भराई की दी जाने वाली पर्ची का इंद्राज रजिस्टर में किया जाए, यदि कोई आंदोलनकारी राष्ट्रीय या राज्यकीय राजमार्गों पर तम्बू लगाने की कोशिश करें अथवा रूकने का इंतजाम करें तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाए, के आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधीश श्री खर्ब द्वारा जारी आदेशों में आगे स्पष्ट किया गया है कि इसके अतिरिक्त किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आगामी उपाय किए जाएं व जन शांति बनाए रखने हेतू आम जनता या जनता का कोई भी प्रतिनिधि यमुनानगर जिले के सार्वजनिक स्थानों पर न तो कोई जनसभा कर सकेगे और न ही 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होगे। जिला यमुनानगर के क्षेत्र में 18 मार्च से आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे अग्रेय शस्त्र, तलवार, बरछा, भाला, लाठी, चाकू व अन्य किस्म के हथियार (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़कर)लेकर चलने पर पूर्ण रूप से शांति बहाल होने तक के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश पुलिस व अन्य डयूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगें। यह आदेश 12 फरवरी से 23 फरवरी 2018 तक लागू रहेंगे।
.
Please follow below social handles to get updates from Yamunanagar Hulchul
Pinterest | Youtube | Facebook | FB Group | Instagram | Twitter | Website | Blog