Yamunanagar : एक दिन छोड़कर क्रमवार तरीके से खुलेंगी दुकानें – जिलाधीश 

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Deputy Commissioner Yamunanagar

Yamunanagar Hulchul : रेलवे चौक से रादौर रोड़ और खेड़ा बाजार की दुकानें खोलने के दिन किए गए निर्धारित

Yamunanagar (Ravinder Punj) : जिलाधीश मुकुल कुमार ने यमुनानगर के भीड-भाड वाले बाजारों में भीड को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कुछ बाजारो में दाएं और बाए साईड की दुकाने क्रमवार खोलने के लिए दिन निर्धारित किए है। शहर में रेलवे चौक से रादौर रोड तथा खेडा बाजार में सडके तंग होने और मुख्य सामान की दुकानों की संख्या अधिक होने के कारण भीड इक्कठी होती है। इसलिए कोरोना संक्रमण के इस कार्यकाल में इन दुकानों को खोलने के दिन निर्धारित किए गए है।
जिलाधीश ने बताया कि रेलवे चौक से रादौर रोड पर बाई दिशा की दुकाने विकास पास्ट फूड से रमेश आयरन स्टोर तक वीरवार और शनिवार को खुलेंगी। इसी प्रकार इस रोड पर दाई दिशा की दुकाने भाटिया रोड लाईन से जय भारत बर्तन स्टोर तक शुक्रवार व रविवार को खुली रहेगी। इसी प्रकार खेडा बाजार रादौर रोड की बाई दिशा की दुकाने बंसल स्टोर से सतीश वूलनस तक की दुकाने वीरवार और शनिवार को तथा दाई दिशा की दुकाने पवन ट्रेडर्स से सब्रवाल बर्तन स्टोर तक शुक्रवार व रविवार को खुली रहेगी।
इन दिनों में यह दुकाने प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेगी। इन दुकानो में करियाना स्टोर, राशन डिपू, खाद्य एवं प्रतिदिन की जरूरत की अन्य दुकाने, हाईजिन आईटमस, फल, सब्जियों, मास, मछली, पशु फीड और चारा इत्यादि की दुकानों के साथ-साथ खेती बाड़ी में प्रयोग होने वाली खरपतवार नाशक, खेती उपकरण से जुड़ी दुकाने, खाद, बीज और पशु फीड इत्यादि से सम्बन्धित दुकाने शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार इन बाजारों में डेयरी और दूध से बने सामान की दुकाने प्रात: 8 बजे से 1 बजे तक और सायं 6 बजे से 8 बजे तक खुली रहेगी।
उपायुक्त कहा कि मैडिकल हॉल, कैमिस्ट इत्यादि की दुकाने तथा पैट्रोल पम्प 24 घंटे खुले रहेगे। होटल, रैस्टोरैंट, इटिंग प्लेस, फू्रड ज्वाईट इत्यादि को केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी और यह कार्य भी केवल रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि लॉकडाऊन की अवधि के दौरान लोग अपनी जरूरत का सामान होम डिलवरी सुविधा के माध्यम से ही मंगवाए। इसके लिए जिला के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की होल सेल दुकाने/करियाना स्टोरों के नाम व सम्पर्क नम्बर समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाए जा चुके है।
उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे लॉकडाऊन के नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। अति आवश्यक स्थिति में सरल पोर्टल पर आवेदन करके अनुमति प्राप्त करने उपरांत ही बाहर जाएं और बाहर जाते समय मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ताई से पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से संक्रमण की दर में कमी दर्ज की जा रही है और सामुहिक प्रयासों से बहुत जल्द स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा।
जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों की पालना के लिए नगर निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम जगाधरी, सम्बन्धित थाना के एसएचओ और डयूटी मैजिस्ट्रेट कम इंस्डिैंट कमांडर को निर्देश दिए गए है। यदि कोई व्यक्ति अथवा दुकानदार नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके विरूद्घ आपाद प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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