Yamunanagar Hulchul (Ravinder Punj) : जिलाधीश मुकुल कुमार ने कोरोना महामारी के इस कार्यकाल में एम्बूलेंस सेवा में लोगों द्वारा अधिक राशि वसूलने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेट निर्धारित किए है। निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल करने पर एम्बूलेंस सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और रेपडिमिक्स अधिनियम 1897 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने जारी किए आदेशों की जानकारी देते हुए बताया कि मरीजों को ले जाने वाले साधारण परिवहन एम्बूलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक के सफर के लिए 400 रुपये और इससे अधिक दूरी के लिए 12 रुपये प्रति किलोमीटर वसूल किए जा सकते है। इसी प्रकार बेसिक लाईफ स्पोर्ट सुविधा से युक्त एम्बूलेंस 10 किलोमीटर तक 400 रूपये और इससे अधिक सफर के लिए 12 रुपये प्रति किलोमीटर किराया वसूल कर सकते है।
एडवांस लाईफ स्पोर्ट सुविधा से युक्त एम्बूलेंस 10 किलोमीटर तक 1400 रुपये और 10 किलोमीटर से अधिक सफर की स्थिति में 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूल कर सकते है। उन्होंने बताया कि यह दरें जिला स्तरीय समिति के परामर्श पर तय की गई है। इस समिति में जिला परिवहन अधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र, सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया और उपायुक्त कार्यालय के लेखाधिकारी करनैल सिंह शामिल किए गए है।
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