यमुनानगर। जिला न्यायिक परिसर में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को लगाई गई। इसका आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के आदेशानुसार किया गया। इस दौरान सभी प्रकार के दीवानी, फौजदारी, बैंक मामले, चैक बाउंस मामले, क्षमा योग्य अपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा केस, राजस्व मामले, किराया संबंधी मामले तथा यातायात वाहन चलान सम्बंधी मामले के निपटारे हेतु यमुनानगर व बिलासपुर स्थित 3 लोक अदालत पीठ की स्थापना की गई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण यमुनानगर के सचिव व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत यमुनानगर में स्थाई लोक अदालत में प्रीलिटिगेटिव स्टेज के 170 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 4 लाख, 66 हजार 500 रूपये की मुआवजा राशि प्रदान करने के आदेश जारी किए गए तथा अन्य प्रकार के कुल 215 केसों का निपटारा भी प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया। उन्होंनेे बताया कि लोक अदालत में पीडि़त पक्षों के पक्ष में एक करोड़ 10 लाख 70 हजार रूपये के क्लेम राशि देने के आदेश भी जारी किए गए। सभी लिटीगेंटस के लिए चाय की व्यवस्था भी की गई।