यमुनानगर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सैकेण्डरी/ सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) की परीक्षाएं 7 मार्च 2019 से शुरू होगी, जो 3 अप्रैल 2019 तक चलेगी। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षाओं को सुचारू ढग़ व नकल रहित करने के उदेश्य से विशेष प्रबंध किए है व धारा 144 के आदेश जारी किए गए है। भिवानी बोर्ड की उक्त परीक्षाओं को शांति पूर्ण व नकल रहित आयोजित करने के लिए जिलाधीश आमना तस्नीम ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि जिला में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने व शांति बनाए रखने हेतु जनता का कोई भी प्रतिनिधि जिला यमुनानगर में आयोजित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के नजदीक ना तो कोई जनसभा करेगा और ना ही किसी स्थल पर चार या उससे अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होंगे। जारी आदेशो के अनुसार परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में 3 अप्रैल 2019 तक परीक्षाओं के दौरान फोटोस्टेट व्यवसाय पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के निकट अग्रि अस्त्र, तलवार (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़कर), बर्छा, भाला, लाठी, चाकू व अन्य किस्म के हथियार आदि लेकर नही चल सकता। यह आदेश पुलिस व अन्य सरकारी कर्मचारी जो डयूटी पर तैनात होगें, पर लागू नही होगे और इन आदेशों के उल्लघन कर्ता भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 188 के तहत दण्ड के पात्र होंगे।
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