यमुनानगर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आमना तस्नीम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना दृढ़ता से सुनिश्चित हो इस बारे राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा गया है, कि कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यार्थी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें, जो विभिन्न जातियों, धार्मिक, भाषीय समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये, घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करे। उन्होंने यह भी बताया कि सभी दलों और प्रत्याशियों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है, जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना, मतदाताओं को प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्र तक ले जाना और वहां से वापिस लाना आदि शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनैतिक दलों को यह भी बताया गया है, कि किसी भी व्यक्ति को भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि पर पोस्टर या बैनर लगाने के लिए सम्बन्धित मालिक से उसकी अनुमति लिखित में लेनी होगी, जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गये स्थानों पर ही चुनाव संबधी सामग्री चश्पा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता की पालना दृढ़ता से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की अनुमति सुविधा ऐप पर ऑनलाईन ली जा सकती है तथा यह सुविधा पहले आओ-पहले पाओ के मापदंड के आधार पर होगी। सभी प्रकार की अनुमति के ऑनलाईन लिए जाने का प्रावधान हैं। जितनी भी चुनाव संबधी अनुमति ली जाये उसकी ओरिजनल कॉपी प्रचार के दौरान साथ रखें। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को यदि किसी भी प्रकार की क्लेरिफिकेशन चाहिए तो वह चुनाव आयोग की वैबसाईट पर देख सकते हैं। उन्होंनेे यह भी कहा कि प्रत्याशियों द्वारा जो भी चुनाव प्रचार सामग्री छपवाई जानी हैं, जैसे इश्तीहार, बिल, पोस्टर, मसौदा आदि लिखकर 3 दिन पहले एमसीएमसी (मीडिया सर्टीफिकेट एण्ड मोनिर्टरिंग कमेटी) को देनी होगी। उसके 24 घंटे के बाद इस सम्बधिंत कार्य की अनुमति मिल सकेगी। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इस कार्य के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। आमना तस्नीम ने यह भी कहा कि राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियो को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जलूसों आदि में बाधा उत्पन्न न करें और न ही उन्हें भंग करें। दल या अभ्यार्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिए ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने व शांति व्यवस्था बनाने के लिए व्यापक इन्तेजाम कर सकें। दल या अभ्यार्थी को उस दशा में पहले ही सुनिश्चित कर लेना हैं कि उस स्थान पर जहां पर सभा करने का प्रस्ताव हैं, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक प्रतिबन्ध लागू तो नहीं हैं, यदि ऐसे आदेश लागू हैं तो उनका कड़ाई के साथ पालना करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता के सिवाए मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करेंगा।