Yamunanagar : पुलिसकर्मियों के लिये करनाल में कार्यशाला

Yamunanagar Police, Yamunanagar Hulchul
Karnal : मधुबन जिला करनाल में पुलिसकर्मियों के लिये एक कार्यशाला का शुभारम्भ

Yamunanagar Hulchul : पुलिस विभाग हरियाणा द्वारा आज से मधुबन जिला करनाल में पुलिसकर्मियों के लिये एक कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया है। इस अवसर पर कार्यशाला के पहले दिन सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया को पी.सी.-पी.एन.डी.टी व एम.टी.पी. एक्ट के बारे विशेषवक्ता के रूप में पुलिस विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया था।

इस अवसर पर डॉ. दहिया ने प्रशिक्षण में आये सभी पुलिसकर्मियों को पी.पी.टी. प्रैजेन्टेशन के माध्यम से पहले पी.एन.डी. एक्ट की आवश्यकता, इसके लागू होने के कारण व इसके प्रभावों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान की तथा एम.टी.पी. एक्ट के बारे भी जानकारी प्रदान की, साथ ही प्रशासन द्वारा की जाने वाली रेड के दौरान स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के कायों व कागजीकार्यवाही बारे भी पूर्ण जानकारी प्रदान की।

सिविल सर्जन डॉ. दहिया ने बताया कि लिंग अनुपात के बढते अन्तर के कारण पी.सी.-पी.एन.डी.टी. एक्ट को सितम्बर 1994 में लागू किया गया था, परन्तु 1994 से वर्ष 2011 तक भी लिंग अनुपात में गिरावट आती रही। इसके चलते 22 जनवरी  2015 को पानीपत से बेटी बचाओं-बेटी पढाओं अभियान का आरम्भ किया गया, जिसके चलते वर्ष 2015 से 2020 तक लिंग अनुपात में सुधार हुआ तथा अब 2020 के पश्चात पुन: लिंग अनुपात में गिरावट होने लगी है।  उन्होने बताया की 2021 का अब तक हरियाणा का लिंग अनुपात 906 है अत: सिविल सर्जन ने एक्ट की दृडता से पालन करने की आवश्यकता है।

डॉ. दहिया ने बताया कि इस कार्यशाला के दौरान पुलिसकर्मियों को पी.सी.-पी.एन.डी.टी. एक्ट की धाराओं के साथ-साथ संचालन प्रक्रिया मानक (एस.ओ.पी.) भी बताये गये तथा साथ ही पी.एन.डी.टी. रैड की कार्यशैली के बारे भी विस्तार से जानकारी दी गई।  उन्होने यह भी बताया कि रैड के दौरान किन-किन कागजात (फॉर्म) की आवश्यकता होती है तथा रैड के दौरान क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये।
सिविल सर्जन डॉ. दहिया ने पी.एन.डी.टी. के साथ साथ एम.टी.पी. एक्ट बारे भी सभी को जानकारी देते हुये बताया कि यह दोनों एक्ट एक दूसरे से सम्बंधित हैं तथा इन दोनों एक्ट के चलते किसी प्रकार दोशियों को सजा व जुर्माने का प्रावधान है। उन्होने सभी को यह भी बताया कि किसी प्रकार जिला यमुनानगर के रैड के दौरान पोर्टेबल मशिनस् भी जबत की थी तथा लोग एक्ट के उल्लंघन में कार्य कर रहे हैं तथा किस प्रकार यथाकथित दोशियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सके।
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