Yamunanagar : फसल अवशेष प्रबन्धन कृषि यन्त्रों पर अनुदान हेतू लाभार्थियों का चयन 13 सितंबर को

Yamunanagar Hulchul, DC Yamunanagar Parth Gupta, Digital Yamunanagar
Yamunanagar : Deputy Commissioner Parth Gupta giving information.

Yamunanagar Hulchul : उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला यमुनानगर में फ सल अवशेष प्रबन्धन कृषि यन्त्रों पर अनुदान हेतू लाभार्थियों का चयन 13 सितम्बर 2021 को निर्धारित जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी की बैठक में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 7 सितम्बर 2021 तक किसानों ने ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किये गये थे। जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों हेतू निर्धारित लक्ष्य 80 के लिये 248 व अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों हेतू 103 लक्ष्यों के लिये 12 आवेदन प्राप्त हुऐ हैं।

उप कृषि निदेशक जसविन्दर सिंह व सहायक कृषि अभियन्ता विनीत जैन ने विस्तार से बताते हुए कहा कि गत वर्ष की भांति वित्त वर्ष 2021-22 में भी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा धान की फ सल की कटाई के बाद बचे हुऐ अवशेषों के प्रबन्धन को सुगम बनाने के लिये विशेष प्रकार के 9 फ सल अवशेष प्रबन्धन कृषि यन्त्रों पर अनुदान दिया रहा है। जिसमें कृषि यन्त्र श्रब मास्टर/स्लैशर, सुपर सीडर व कम्बाईन हारवेस्टर पर लगने वाले सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट सिस्टम पर अनुदान हेतू किसानों द्वारा लक्ष्य से ज्यादा ऑनलाईन आवेदन किये है। अत: ऐसे किसानों का चयन 13 सितम्बर 2021 को जिला सचिवालय के कमरा न0 203 में उपायुक्त पार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में किया जायेगा।

उन्होनें यह भी बताया कि इन कृषि यन्त्रों के व्यक्तिगत आवेदकों व कस्टम हायरिंग केन्द्रो का चयन करने में फ सल अवशेषों में आग लगने वाली घटनाओं के आधार पर निर्धारित रैड जोन, येल्लो जोन में आने वाले गांवों के किसानों/सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी ताकि ऐसे क्षेत्रों में उचित प्रबन्धन करके आग लगने की घटनाओं को कम किया जा सके।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी यन्त्रों क्रोप रिपर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, रिवर्सिबल प्लो व जिरो ड्रिल पर लक्ष्य से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण उन यन्त्रों पर अनुदान हेतू आवेदन करने वाले सभी किसानों का चयन कर लिया गया है। चयनित किसानों की सूचि 14 सितम्बर 2021 को उनके दुरभाष पर संदेश दे दिया जायेगा।

चयनित किसान अपने आवश्यक दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता, यमुनानगर कार्यालय में 20 सितम्बर 2021 तक जमा करवायें। जिसके उपरान्त उनके दस्तावेजों की पात्रता जांच करने के उपरान्त अनुदान प्रात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। किसानों को निर्देश दिये जाते है कि वह अनुदान पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने बाद ही कृषि यन्त्रों की खरीद करें।

उनको विभाग द्वारा अनुमोदित कृषि यन्त्र निर्माताओं/उनके अधिकृत डीलर से इन कृषि यन्त्रों की खरीद करके कृषि यन्त्र का बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा-पत्र व कृषि यन्त्र के साथ लोकेशन सहित फ ोटो विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होगें व उसके उपरान्त उनकी मूल प्रतियाँ सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में जमा करवायें। किसान यह भी ध्यान रखें कि जिस डीलर से वह कृषि यन्त्र खरीद रहे हैं उसने अनुमोदित निर्माता कम्पनी का डीलरशिप प्रमाण-पत्र व आवश्यक एफिडेविट इत्यादि जमा करवाकर उप कृषि निदेशक, यमुनानगर से जिले में कृषि यन्त्रों के विक्रय करने का अथॉरिटी पत्र प्राप्त कर लिया है, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।

सहायक कृषि अभियन्ता विनीत जैन ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा आगामी धान की फ सल की कटाई के दौरान सभी कम्बाईन हारवेस्टर पर सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबन्ध में कल 9 सितम्बर 2021 को कृषि निदेशक की अध्यक्षता में पूरे राज्य के प्रत्येक जिले के कम्बाईन मालिकों के साथ सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में विडियों कॉन्फ ्रैन्सिंग के माध्यम से एक मिटिंग का आयोजन किया गया।

जिसमें उन्होनें कम्बाईन मालिकों की समस्याओं को सुना। इसमेें सभी कम्बाईन मालिकों ने निदेशक महोदय से अनुरोध किया कि कम्बाईन के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट सिस्टम लगाने की अनिवार्यता को रद्द किया जाये, क्योंकि इसको लगाने के बाद बेलर द्वारा फ सल अवशेषों की गांठे नहीं बनाई जा सकती, साथ ही उन्होनें यह विश्वास दिलाया कि वह ऐसे सभी किसानों को जो बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट सिस्टम के अपनी फ सल की कटाई करवाना चाहते हैं, उनको अपनी फसल अवशेषों में आग लगाने के स्थान पर उनकी गांठे बनाने के लिये प्रेरित करेगें।

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