यमुुनानगर। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार ने सुरक्षा और सुरक्षा कवर बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों, डाकटरों, नर्सो व चिकित्सा कर्मचारियों और सीमावर्ती श्रमिकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों जैसे डॉक्टरों व नर्सों आदि तथा श्रमिकों के खिलाफ विभिन्न हिस्सो में हिंसा की घटनाएं सामने आई है इन्हें रोका जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण चिकित्सा बिरादरी द्वारा प्रदान की जाने वाली संपूर्ण सेवा में अपने जीवन को खतरे में डालते हुए नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के वायरस से लडऩे में अपनी अहम सेवाएं दे रहे है। उन्होंने बताया कि कोरोना को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है।
उपायुक्त ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस समय स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की किसी भी एक घटना से पूरे समस्त सेवा समुदाय के बीच असुरक्षा की भावना पैदा होने की संभावना है। डॉक्टरों एवं नर्सों आदि की आवश्यक सुरक्षा सुविधा मुहैया करवाने के विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत जो व्यक्ति सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के किसी कार्य में बाधा डालता है या डाक्टरों एवं नर्सों आदि के कार्य में बाधा डालता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।