यमुुनानगर। हरियाणा सरकार में कैबिनेट शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जारी आदेश में कहा है कि लाकडाऊन के दौरान हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में पढने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से जबरन स्कूल फीस या वार्षिक चार्ज नहीं ले पाएंगे प्राइवेट स्कूल संचालक।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि लाकडाऊन के दौरान जो अभिभावक केवल एक महीने की स्कूल फीस देने की अपनी मर्जी से हाँ करेंगे केवल उन्हीं से केवल एक माह की सिर्फ स्कूल फीस ही लें सकेंगे प्राईवेट विद्यालय के संचालक। उन्होंने कहा कि विधार्थियों के अभिभावकों पर प्राईवेट स्कूल वालों ने एक महीने से ज्यादा अतिरिक्त स्कूल फीस या वार्षिक चार्ज या परिवहन बस आदि चार्ज का दबाव बनाया तो प्राईवेट स्कूल संचालकों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
कंवरपाल ने बताया कि जो अभिभावक एक महीने की स्कूल फीस देने में सक्षम है व जो अभिभावक एक महीने की स्कूल फीस देने में सक्षम नहीं है, दोनों ही प्रकार के मामलों में प्राईवेट विद्यालय वाले फीस जमा करवाने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने डीईओ के माध्यम से सभी प्राइवेट स्कूलों को इस बारे में पत्र लिखा है कि अगर कोई अभिवावक शिकायत देता है तो सम्बंधित प्राईवेट स्कूल के खिलाफ कार्यवाई के की जाएगी।