रादौर। हरियाणा पशु पंजीकरण विधेयक 2019 को विधानसभा में सरकार द्वारा पास किया गया है। अधिनियम के तहत यह सभी घरेलु पशुओं पर लागू होगा। इसमें वन्य प्राणियों को शामिल नहीं किया गया गया है। शुरू में अनिनियम को राज्यों के बोवाईनो पर लागू किया जाएगा। अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने के बाद किसी भी अन्य प्रजाति को इसमें शामिल किया जा सकता है। यह जानकारी देते हुए पशु पालन विभाग के जिला उपनिदेशक डॉ० सत्यदेव आर्य ने बताया कि अधिनियम के तहत तीन प्रावधान किए गए है, जैसे पंजिकरण, पशु प्रमाणन प्राधिकरण और पशु प्रजनन विनायक प्राधिकरण शामिल है। पंजिकरण पुरी तरह से स्वैच्छिक है। इसका मतलब उन लोगों को प्रेरित करना है जो प्रमाणित जानवरों को रखने पर गर्व करते है। पंजिकरण नाममात्र लागत पर किया जाएगा। क्षेत्र के पशु चिकित्सक द्वारा ऑनलाईन सत्यापित एवं स्वयं सत्यापित पर आधारित होगा। पंजीकरण से पहले पशु मालिक को पंजीकरण प्रमाण पत्र डाऊनलोड करने में मदद करेगा और पशु के लिए प्रीमियम बाजार को देखना शुरू कर देगा। यह दूसरों को उन लंबे दावों को सत्यापित करने में भी मदद करेंगा, जो लोग बनाते है। यह प्रत्येक नस्ल के लिए राज्य के लिए एक राज्य पशु समूह पुस्तिका का गठन करने में सक्षम होगा। पंजीकरण, प्रणालीकरण के लिए एक पूर्व आवश्यकता है और प्रमाणनन एक पशु मालिक को प्रजनन के लिए अपने पशु को अनुमति देने, प्रदान करने में सक्षम होगा। यह शुक्राणु या ओसीटस (भु्रण के लिए अग्रणी)या यहां की प्रकृति सेवा के लिए किसी भी तरीके से डोनेट करने के लिए हो सकता है। प्रमाणित पशु का उपयोग नहीं करना, भेेंट करना या भ्रामक दावे, घटिया, उपजाऊ पशु देने पर सजा होगी। यहां तक की गैर प्रमाणित पशु के वीर्य भी एक अपराध होगा। यह अधिनियम सभी ब्रांडेड सेवा प्रदाताओं जैसे की सीमन बैंक, आईवीएफ केन्द्र, भ्रूण बैंक, ईटीटी केन्द्र या घरेलु पंजीकरण करने वाले किसी अन्य केन्द्र के लिए अनिवार्य है, जो केन्द्र को पंजीकृत करने के लिए सेवा दे रहा है। पशु प्रजनन नियामक प्राधिकरण, पंजीकरण प्राधिकरण और प्रमाणनन प्राधिकरण सभी प्रजनन सेवा प्रदाताओं के साथ साथ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को भी स्वभाविक रूप से काम को या अन्यथा विनियमित करेगा। राज्य के लिए पशु समूह पंजीकरण पुस्तिका बनाई जाएगी।