Yamunanagar. जिलाधीश एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर के दौरे पर रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को जहन में रखते हुए पीएम रूट के मार्ग के दोनों तरफ वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए गए है।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जारी आदेशों में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 14 अप्रैल को यमुनानगर कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए है। इसलिए यमुनानगर में प्रधानमंत्री के रूट वाले मार्ग पर दोनो तरफ 200 मीटर की परीधि में जहां वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा वहीं इस रूट के 200 मीटर की परीधि में हथियार लाठी, डंडा, लोहे की रोड, तलवार, चाकू व अन्य किसी प्रकार का हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेंगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल व रूट के दोनों तरफ 500 मीटर की परीधि में किसी प्रकार का प्रदर्शन व धरना लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इन आदेशों को पुलिस प्रशासन व संबंधित अधिकारी सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।