Yamunanagar Hulchul : जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने जिला सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और बताया कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन एवं मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के लिए नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के तहत आवश्यक सेवाओं, दवाई, दूध, राशन, फल, सब्जी को छोडक़र बाकि सभी दुकानें, मॉल व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। उन्होंंने बताया कि जिला की राजस्व सीमा मेंं नवीनतम गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए नवीनतम गाईडलाईन की दृढ़ता से की जाए पालना करवाई जाए। यह आदेश फिलहाल 12 जनवरी की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि तक लागू रहेंगे। सभी स्पोट्र्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाडियों को अनुमति रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की बिना दर्शकों के अनुमति होगी।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि प्रतिदिन पॉजिटिव केस की रिपोर्ट के आधार पर जिला में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। नई गाईडलाईन के अनुसार मॉल और मार्केट शाम 6 बजे तक रहेंगी खुली रहेगी। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि कोविड के प्रकोप के चलते 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश: 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। उपरोक्त आदेशोंं की अवहेलना के आरोपी के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित अधिनियमोंं के तहत कानूनन कार्यवाही अमल मेंं लाई जाएगी।
उन्होंंने बताया कि जिला में नो मास्क-नो सर्विस का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रूपए जुर्माना होगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन आहूजा, जगाधरी के एसडीएम सुशील कुमार, सचिव आरटीए डा. सुभाष चंद, रादौर के एसडीएम सुशील कुमार, नगराधीश अशोक कुमार, जिला राजस्व अधिकारी रामफल कटारिया, सिविल सर्जन डा. विजय दहिया, उप सिविल सर्जन डा. बागिश गुटैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।