Yamunanagar Hulchul : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त पार्थ के आदेशानुसार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगराधीश नवीन आहुजा ने अपने कार्यालय में जिला के विभिन्न व्यापारी संगठनो के पदाधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में सभी व्यापारी संगठनो ने विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन यमुनानगर द्वारा व्यापारियो से जो अपील की-नो मास्क-नो सर्विस, नो वैक्सीन-नो एंट्री की पालना करेगे। सभी व्यापारियों ने कहा कि बिना मास्क व बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लोगो को दुकानो में एंट्री नही दी जाएगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगराधीश ने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2022 से कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज अनिवार्य कर दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर केवल दोनों डोज ले चुके लोगों को ही अनुमति होगी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों से भी सिर्फ दोनों डोज़ लगवा चुके लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन की दोनो डोज नहीं ली हैं उनके लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे सब्जी मंडी, बार, रेस्तंरा, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, लीकर एण्ड वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलैक्स तथा सिनेमा हॉल आदि स्थानों पर आवाजाही में पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि लोग अपने मोबाइल फोन में कोरोना वैक्सीनेशन संबंधी सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड करके रखें। जिन लोगों के पास स्मार्ट फोन नही हैं वे अपने मोबाइल फोन में टीकाकरण संबंधी एसएमएस या सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी दिखा सकते हैं।
उन्होने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ-साथ कोविड प्रोटोकोल की पालना भी सभी के लिए अनिवार्य है। दोनो डोज ले चुके सभी लोगों के लिए फेसमास्क पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों से भी जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा और बिना फेसमास्क पहने पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।