छोटी लाइन स्थित दुर्गा गार्डन कॉलोनी के पास नगर निगम ने की कार्रवाई, बिल्डिंग में बनाई हुई थी छह दुकानें
Jagadhri Hulchul : अवैध निर्माण पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले निगम द्वारा जहां बिना नक्शा पास करवाए शहर में 12 स्थानों पर किए जा रहे अवैध निर्माण को बंद करवाकर उन्हें नोटिस दिया गया था। वहीं, अब नगर निगम ने छोटी लाइन पर दुर्गा गार्डन के नजदीक नगर निगम से नक्शा पास करवाएं बिना बनाई गई कॉमर्शियल बिल्डिंग को सील कर दिया गया। बिल्डिंग में छह दुकानें बनाई हुई थी। बिल्डिंग के मालिक को निगम की ओर से कई बार नक्शा पास करवाने के नोटिस दिए गए। जिसके बाद वीरवार को निगम की ओर से यह कार्रवाई अमल में लाई गई।
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर के निर्देशों पर नगर निगम डीटीपी एलसी चौहान व एटीपी मुनेश्वर भारद्वाज व जेई कपिल कांबोज की टीम बनाई हुई है। नगर निगम को सूचना मिली थी कि छोटी लाइन पर दुर्गा गार्डन के नजदीक एक व्यक्ति द्वारा बिना नक्शा पास करवाएं बिल्डिंग का निर्माण किया है।
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर के निर्देशों पर नगर निगम डीटीपी एलसी चौहान व एटीपी मुनेश्वर भारद्वाज व जेई कपिल कांबोज की टीम बनाई हुई है। नगर निगम को सूचना मिली थी कि छोटी लाइन पर दुर्गा गार्डन के नजदीक एक व्यक्ति द्वारा बिना नक्शा पास करवाएं बिल्डिंग का निर्माण किया है।
इस बिल्डिंग में दुकानें बनाकर वह इसे व्यवसायिक काम में इस्तेमाल करेंगे।
इस सूचना पर जेई कपिल कांबोज की टीम ने बिल्डिंग का मुआयना किया। जब बिल्डिंग मालिक से नक्शा व अन्य दस्तावेज मांगे गए तो वह ये दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इस पर निगम की ओर से उसे नोटिस दिया गया। लेकिन बिल्डिंग मालिक ने नक्शा पास नहीं करवाया। इसपर निगम की टीम ने वीरवार को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना के तहत सील कर दिया। वहीं, बिल्डिंग के गेट पर सील खोलने पर कानूनी कार्रवाई करने से संबंधित नोटिस चस्पाया गया।
नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। कोई भी शहरवासी किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व उसका नक्शा पास करवाए। इसके अलावा निर्माण कार्य संबंधित जरूरी दस्तावेज पूरे करे। इसके बाद ही निर्माण कार्य करें। नक्शा पास करवाए बिना कोई भी निर्माण करना अवैध कहलाएंगा। जिसे नगर निगम द्वारा सील किया जाएगा। इसलिए निगम की इस कार्यवाही से बचने के लिए शहरवासी अपने भवन का नक्शा जरूर पास करवाएं।