Yamunanagar Hulchul (Ravinder Punj) : जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कोरोना-19 टैस्ट के दौरान संक्रमित मरीजो की संख्या अधिक है, वहां पर माइक्रो कंटेनमैंट जोन स्थापित किए गए है। उन्होंने बताया कि रादौर उपमण्डल के गांव बकाना में संक्रमित लोगों की अधिक संख्या को देखते हुए इस गांव की गली नम्बर 1,2,3 व 4 को माइक्रो कंटेनमैंट जोन बनाया गया है। ऐसे जोनो में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के लिए भी आदेश जारी किए गए है।
जिलाधीश ने बताया कि माइक्रो कंटेनमैंट जोन क्षेत्र से सम्बंधित लोगों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र में पडऩे वाले बाजार, दुकाने और धार्मिक स्थल भी स्थिति सामान्य होने तक पूर्णत: बंद रहेगें। उपरोक्त क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं व आदेशों की पालना के लिए ओवरऑल इंचार्ज एस.डी.एम. रादौर है। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों के आवागमन को रोकने के लिए नाके इत्यादि स्थापित करेंगे।
रादौर नगर पालिका और खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को इन क्षेत्रों को सैनेटाईज करने के आदेश दिए गए है। इसके अलावा सिविल सर्जन को माइक्रो कंटेनमैंट जोन में घर-घर जाकर स्क्रीनिंग करवाने के लिए चिकित्सक और पैरामैडिकल स्टाफ तैनात करने के आदेश दिए गए है। यह भी आदेश दिए गए है कि जांच के दौरान जो व्यक्ति पॉजीटिव पाए जाते है उन्हें आईसोलेट किया जाए।
जिला खादय एवं आपूॢत नियंत्रक ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं व दूध इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और आवश्यक दवाईयों की आपूर्ति की जिम्मेवारी डर्ग कंट्रोलर कार्यालय की होगी। इसी प्रकार निरंतर जलापूर्ति की जिम्मेवारी जन स्वास्थ्य विभाग, निरंतर बिजली आपूर्ति की जिम्मेवारी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों की होगी।
जिलाधीश ने बताया कि माइक्रो जोन में आवागमन को लेकर लगाए गए प्रतिबंध सम्बंधित आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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