Yamunanagar Hulchul: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बस स्टैण्ड यमुनानगर, वर्कशाप रोड पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा, संत निरंकारी भवन के निकट एचडीएफसी बैंक, पिरामिड रैस्टोरेंट, क्लब एवं बार तथा सुविधा मॉल का औचक निरीक्षण किया तथा कोरोना वायरस एवं ऑमीक्रोन वैरिंयट से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के बारे में लोगों को जागरूक किया और कोरोना से बचाव टीकाकरण के प्रमाण पत्र की चैकिंग प्रक्रिया की जांच की।
इस अवसर पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, जगाधरी के एसडीएम सुशील कुमार, डीएसपी सुभाष चंद्र, नायब तहसीलदार ओम प्रकाश, कानूनगौ सतीश कुमार, हरियाणा राज्य परिवहन डिपो के महा प्रबंधक बालक राम, यातायात प्रबंधक संजय सहित पुलिस विभाग, अन्य अधिकारी एवं चैङ्क्षकग टीम के सदस्य उपस्थित थे।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बस स्टैण्ड यमुनानगर के टिकट काउंटरों, खाद्य सामग्री काउंटरों व दैनिक उपयोग के सामान की दुकान, बसों में चढ़कर स्वयं चैङ्क्षकग की और लोगों को अनिवार्य रूप से सही ढंग से मुंह व नाक को पूरी तरह ढकने वाला मास्क लगाने, कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए टीकों का प्रमाण पत्र चैक करने की प्रक्रिया की जांच की और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया।
उन्होंने टिकट काउंटरों पर टिकट देने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट प्रदान करने से पूर्व उनके कोरोना वैक्सिनेशन प्रमाण पत्रों की जांच करें। उन्होंने कहा कि यह जांच लोगों द्वारा अपने पास कोरोना वैक्सिनेशन प्रमाण पत्र की फोटो कापी या मोबाइल फोन में कोरोना वैक्सिनेशन प्रमाण पत्र रखने बारे में की जा सकती है और इसके बारे में उन्होंने परिवहन डिपो के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के आदेश दिए। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि सभी कोरोना से बचाव के टीके अवश्य लगवा लें।
उन्होंने परिवहन डिपो के टिकट काउंटर के नजदीक लगाए गए कोविड-19 वैक्सिनेशन कैम्प का निरीक्षण भी किया। उन्होंने चालकों व परिचालकों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि बसों में वैक्सिनेशन प्रमाण पत्र व मास्क के बिना किसी यात्री को यात्रा न करने दें। उन्होंने खाद्य सामग्री काउंटर संचालकों व दैनिक उपयोग की वस्तुओं के विक्रेता को भी निर्देश दिए कि किसी को कोई सामान बेचने से पहले मास्क व कोरोना वैक्सिनेशन प्रमाण की जांच करें।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा, एचडीएफसी बैंक, पिरामिड रैस्टोरेंट, क्लब एवं बार तथा सुविधा मॉल का औचक निरीक्षण करते हुए उनके संचालकों को भी निर्देश दिए कि वह अपने ग्राहकों का एंट्री करते समय ही मास्क व कोरोना वैक्सिनेशन प्रमाण पत्र चैक करना सुनिश्चित करें।
इसके उपरांत उन्होंने जिला सचिवालय में स्थित अपने कार्यालय में जाने से पहले प्रवेश द्वार पर नियुक्त चैकिंग टीम की कार्यशैली की जांच की तथा स्वयं अपना कोरोना वैक्सिनेश प्रमाण पत्र चैक करवाया। उन्होंने जिला में सभी सरकारी, गैरसरकारी व निजी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए है कि वह अपने संस्थानों में आने वाले व्यक्तियों को नो मास्क-नो सर्विस,नो वैक्सिनेशन -नो एट्री के बारे में जागरूक करें और अपने-अपने संस्थानों में एंट्री गेट पर यह स्लोगन लगाए।
बस स्टैण्ड यमुनानगर के परिसर में जिलाधीश पार्थ गुप्ता व पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने मीडिया से बातचीत की। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस एवं ऑमीक्रोन वैरिएंट को महामारी घोषित किया है और बचाव के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए दोनो डोज लगी होनी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के टीके न लगे होने पर किसी भी संस्थान में एंट्री पर पूरी तरह मनाही है। उन्होंने कहा कि आज इसी के तहत निरीक्षण किया जा रहा है और लोगों में मास्क वितरण, कोरोना से बचाव के प्रमाण पत्रों की जांच, कोविड-19 गाईडलाईन के पालन न करने वालों के चालान करने व जागरूक करने के कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए समय-समय पर सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करें, मास्क सही ढंग से अवश्य पहने, कोरोना से बचाव के टीके अवश्य लगवाए, लगवाए गए टीकों के प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य रखे। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह से कोरोना के केस बढ़े है और संस्थाओं द्वारा मास्क वितरण का कार्य भी किया जा रहा है व बिना मास्क पहने लोगों का 500 रुपये का चालान भी शुरू कर दिया गया है तथा जो संस्था एवं संस्थान अपने यहा कोरोना गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित नही करेंगे उन पर 5000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्रों का उत्तर देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सख्ती की जाएगी और अभी मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने व कोरोना गाईडलाईन की पालना हेतू लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने दुकानदारों से भी अनुरोध किया है कि वे स्वयं भी मास्क लगाए व ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए व सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई दुकानदार ऐसा नही करेंगा तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाईट कफर््यू है और जिला में जगह-जगह चैकिंग के लिए पुलिस नाके लगाए जा रहे है।