दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति दी जाएगी

– यमुुनानगर। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि गृह मामले विभाग मंत्रालय भारत सरकार व हरियाणा सरकार के आदेशानुसार नगर निगम या नगर पालिका से बाहर अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली उन सभी दुकानों जोकि राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश के दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत हों और वह आवसीय कॉम्पलैक्स या मार्किट काम्पलैक्स में आती हों, को 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि वह सभी मास्क का इस्तेमाल करें तथा सामाजिक दूरी की दृढ़ता से पालना करें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उन दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी जो बहुतायात ब्रांड से सम्बन्धित हों या किसी एक ब्रांड से।
उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम तथा नगर पालिका के अन्र्तगत आने वाली दुकानों के बारे में भी स्पष्ट किया कि केवल वही दुकानें जो नगर निगम व नगर पालिका के मौहल्लों में व आसपास पड़ोस की दुकाने और आवासीय क्षेत्र में जो कहीं अकेली दुकान स्थित हो और राज्य के दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत हों को 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि वह सभी मास्क का इस्तेमाल करें तथा सामाजिक दूरी की दृढ़ता से पालना करें। लेकिन नगर निगम व नगर पालिका में किसी बाजार में या काम्पलैक्स या शॉपिंग माल में बहुतायात ब्रांड से सम्बन्धित या किसी एक ब्रांड से सम्बन्धित किसी भी दुकान को खोलने की इजाजत नहीं दी है। उन्होंने बताया कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ई-कांमर्स के माध्यम से केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 के मध्यनजर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार शराब तथा इस प्रकार की वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मीडिया के प्रश्र के उत्तर उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने कहा कि नाई व रैस्टोरैंट की दुकानें लाक डाऊन के दौरान नहीं खुलेंगी।
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