यमुनानगर हलचल। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 की विश्व व्यापी महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए है जिनकी अनुपालना करना सभी के लिए अति आवश्यक है।
उपायुक्त ने महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है जिनमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए स्पष्टï किया है कि कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए मुंह को ढकना, मास्क पहनना, इम्प्रूवड मास्क, घर का बना मास्क या किसी भी साफ कपड़े से मुहं को ढकना सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और हर स्थान पर हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसके साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की भी सख्त मनाही है। इन निर्देशों की अवहेलना करने पर 500 रूपये का जुर्माना किया जाएगा और जो समय पर जुर्माना अदा नही करेगा उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर, जगाधरी, बिलासपुर व रादौर के एसडीएमस, नगराधीश यमुनानगर, संयुक्त आयुक्त नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी, जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी यमुनानगर व जगाधरी, सभी सफाई निरीक्षक, भवन निरीक्षक नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी, सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा अस्पतालों, सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसरों के लिए नियुक्त किए गए मैडिकल अधिकारियों, नगर पालिका रादौर व सढौरा के सचिवों, जिला की सभी मार्किट कमेटियों के सचिवों, जिला के एएसआई रैंक तक के पुलिस अधिकारियों को उक्त हिदायतों एवं सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के बारें में पत्र उनके कार्यायल द्वारा जारी कर दिया गया है व उक्त हिदायतों की पालना करवाने के निर्देश दिए गए है।
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार ने सभी जिला वासियों से अपील की है कि वह मुंह पर मास्क पहने यानि मुंह को अवश्य ढके और सार्वजनिक स्थानों पर न थूके। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सभी निर्धारित सामाजिक दूरी एवं सोशल डिस्टैंस बनाए रखे।