हिसार हलचल। जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना में जिला हिसार में पटाखों-आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इस संबंध में पटाखों के अस्थायी लाईसेंस के लिए निकाले गए ड्रा को भी रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर दोषियों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।