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नगर निगम एरिया में है 178795 प्रॉपर्टी धारक, बकाया प्रॉपर्टी धारकों को मिलेगा फायदा
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31 मार्च के बाद ब्याज समेत वसूला जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं मिलेगी कोई छूट
Rakesh Kumar : नगर निगम क्षेत्र की बकाया संपत्तिकर मालिकों के लिए अच्छी खबर है। जिन प्रॉपर्टी धारकों का दस साल से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उस पर लगा ब्याज शत-प्रतिशत माफ कर दिया गया है। प्रॉपर्टी धारक 31 मार्च तक अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है।
इसके लिए उन्हें एकमुश्त अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना होगा। 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी मालिकों से ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। उन्हें टैक्स में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स बकायादार अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन भी नगर निगम की साइट पर जमा करवा सकते है।
नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।
उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। नगर निगम क्षेत्र के 178795 प्रॉपर्टी हैं। जिनमें से बहुत से प्रॉपर्टी धारकों ने कई सालों से टैक्स का भुगतान नहीं किया है। बकायेदारों पर प्रॉपर्टी टैक्स के करोड़ों रुपये बकाया है। जिनमें आवासीय, व्यावसायिक, खाली प्लाट, सरकारी दफ्तर आदि हैं। उन्होंने बताया कि इस बार हमने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में रिकार्ड बनाया। साल 2020-21 में जहां 11 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स निगम के पास आया था।
वहीं, इस बार करीब चार करोड़ अतिरिक्त रिकवरी के साथ निगम की झोली में 15 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स आया है। 31 मार्च तक इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। ब्याज माफी के सरकार के फैसले से हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को लाभ होगा। जो प्रॉपर्टी धारक ब्याज समेत टैक्स जमा करवाने में असमर्थ थे, वह इस योजना का लाभ उठाकर अपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते है।
प्रॉपर्टी धारक ऑनलाइन भी जमा करवा सकते है अपना टैक्सः