यमुनानगर। उपायुक्त मुुकुुल कुमार ने बताया कि हरियाणा पर्यटन निगम के एचटीसी के पर्यटक रिसॉटस में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को बोर्डिंग और ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा कोविद महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, इसलिए उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन को डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हरियाणा पर्यटन निगम के पर्यटन परिसरों में नि: शुल्क बोर्डिंग और ठहरने की सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी गई है ताकि वे बिना ड्यूटी के घंटों के बाद अलग-अलग रह सकें।
वहीं, उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 के कारण एक महीने की अवधि के लिए किराए के भुगतान की मांग नहीं करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश जारी किया है, कि कहीं भी प्रवासियों सहित श्रमिक किराए के आवास में रह रहे हैं, उन संपत्तियों के मकान मालिक एक महीने की अवधि के लिए किराए के भुगतान की मांग नहीं करेंगे और न तो जबरन उन्हें बेदखल करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्देश दिए कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के क्षेत्र में और मकान मालिकों / हाउस-होल्ड पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी आश्रयों, और भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि जहां कही भी प्रवासियों सहित श्रमिक किराए के आवास में रह रहे हों, उन संपत्तियों के जमींदारों को एक महीने की अवधि के लिए किराए का भुगतान नहीं करना होगा। यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वे अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।