कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी पात्र आवेदकों को अनुदान देने का निर्णय

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यमुनानगर। उपायुक्त मुकुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा समैम योजना 2019-20 के अंतर्गत माह फरवरी में विभिन्न कृषि यन्त्रों पर अनुदान हेतू विभाग की वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्रीहरियाणासीआरएमडॉट सीओएम (www.agriharyanacrm.com) पर ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किए गये थे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 29 फरवरी 2020 थी व अन्तिम तिथि तक विभिन्न कृषि यन्त्रों हेतू 988 आवेदन प्राप्त हुये थे। उस समय कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते योजना का क्रियान्वन नहीं किया जा सका था। परन्तु अब हरियाणा सरकार द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी पात्र आवेदकों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। जिसमें लगभग  4.5 करोड़ रूपये की राशि जिले के किसानों को अनुदान स्वरूप दी जायेगी।
इस योजना की विस्तार से जानकारी देते हुऐ जिले के सहायक कृषि अभियन्ता विनीत कुमार जैन ने बताया कि जिन किसानों ने विभिन्न कृषि यन्त्रो हेतू (लैजर लैवलर को छोडक़र) दिनांक 20 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक ऑॅनलाईन आवेदन किया था, ऐसे सभी पात्र किसानों को अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जायेगें। जिन किसानों ने गत चार वर्षो के दौरान आवेदित कृषि यन्त्र अनुदान पर लिया हुआ है वह अनुदान के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र लेने हेतू किसानों को अपने ऑनलाईन पंजीकरण पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित दस्तावेजों की फोटो प्रति जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड/राशन कार्ड, बैंक पास बुक, टै्रक्टर की वैद्य आर0सी0, अपने अथवा पिता/माता/पत्नि/पुत्र/पुत्री के नाम कृषि योग्य भूमि होने का प्रमाण (जमीन की फर्द) व पटवारी की रिपोर्ट, अरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र के अतिरिक्त पिछले 4 वर्षों में उक्त कृषि यन्त्र न खरीदने का शपथ पत्र व फसल अवशेष न जलाने का शपथ पत्र सहायक कृषि अभियन्ता यमुनानगर के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।  विनीत जैन ने बताया कि कोविड-19 वायरस के खतरे को देखते हुऐ व उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उपरोक्त दस्तावेज जमा करवाने हेतू प्रत्येक किसान अलग-अलग तिथि व समय निर्धारित किया गया है। जिसके बारे में विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक किसान को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जायेगा। किसान को केवल उसी तिथि व समय पर कार्यालय में आना होगा, पहले अथवा बाद में आने वाले किसानों के दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगें। उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र यादव ने किसानों से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुऐ कार्यालय में अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र लेने के लिए आते समय केवल आवेदक किसान ही कार्यालय में आये व सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के आवश्यक दिशा निर्देशों जैसे कि चेहरे पर मास्क लगाना व उचित सामाजिक दूरी का भी पालन करें।
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