Yamunanagar Hulchul : कोविड से हुई मौत बीमाकृत व्यक्ति या उसके परिवार के लिए है यह योजना
Yamunanagar, June 17, 2021 : ई.एस.आई.सी. कोविड-19 राहत योजना के माध्यम से श्रमिकों के लिए अतिरिक्त/अति विशेष लाभ की घोषणा की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु की घटनाओं में वृद्धि के कारण अपने परिवार के सदस्यों की भलाई के बारे में श्रमिकों के भय और चिंता को दूर करने के लिए ई.एस.आई.सी. योजना के तहत बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को सहारा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
उन बीमा कृत व्यक्तियों के परिवार के सभी आश्रित सदस्य जो ई.एस.आई.सी. के ऑनलाइन पोर्टल में कोविड रोग के निदान से पहले से पंजीकृत हैं। जिनको बाद में कोविड रोग के कारण मृत्यु हो गई है। मासिक पेंशन के रूप में हित लाभ उसी प्रकार दिया जाएगा जैसा कि उन बीमाकृत व्यक्तियों के आश्रितों द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिनकी मृत्यु रोजगार की चोट के परिणाम स्वरूप होती है।
बीमाकृत व्यक्ति जो पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और कोविड रोग के कारण मृत्यु हो गई है। उनके आश्रित, औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से मासिक भुगतान जीवन पर्यन्त प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह योजना गत 24 मार्च 2020 से आगामी 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। शर्त के तौर पर मृतक बीमार व्यक्ति को ई.एस.आई.सी. ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड-19 का निदान होने (जिसके कारण मृत्यु हुई) से कम से कम 3 महीने पहले पंजीकृत होना चाहिए।
मृतक व्यक्ति द्वारा कोविड-19 रोग से निदान की तारीख को रोजगार में होना चाहिए। मृतक बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में कोविड-19 निदान से अधिकतम 1 वर्ष तक की अवधि में कम से कम 70 दिनों की अवधि के लिए अंशदान का भुगतान किया गया हो तथा देय हो। इसकी पुष्टि करते हुए स्थानीय ई.एस.आई.सी. के मैनेजर विनय कुमार श्रीवास्तव ने बताया की विस्तृत जानकारी ई.एस.आई.सी. डॉट एन.आई.सी. डॉट इन पर उपलब्ध है। बीमाकृत व्यक्ति या उनका परिवार उनसे कभी भी संपर्क कर सकता है।
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