EPFO: अगर आपका कटता है पीएफ तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है
भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के पास जमा जानकारियों और दावा करते वक्त फॉर्म में भरी गई जानकारी के मेल नहीं खाने पर कई बार दावा खारिज हो जाता है। अब भविष्य निधि संगठन के सदस्य अपने 11 विवरणों को सही या अपडेट कर सकते हैं। ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार, यह भी देखा गया है कि इस प्रक्रिया का मानकीकरण न होने के चलते कुछ मामलों में सदस्यों की पहचान कर धोखाधड़ी भी की गई है। बदलाव छोटा हो या फिर बड़ा दस्तावेजी साक्ष्यों की जरूरत होगी। छोटे-मोटे बदलाव के लिए निर्धारित सूची में से कम से कम दो दस्तावेज जमा करने होंगे। बड़े बदलावों की स्थिति में तीन दस्तावेजों की जरूरत होगी।
इन विवरणों में संशोधन संभव होगा: जिन जानकारियों को अपडेट किया जा सकता है, उनमें नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, संबंध, वैवाहिक स्थिति, जॉइन करने की तिथि, छोड़ने का कारण, छोड़ने की तिथि, राष्ट्रीयता और आधार नंबर शामिल हैं। सर्कुलर के अनुसार, एक ईपीएफ सदस्य को आमतौर पर 11 मापदंडों में से पांच को सही या अपडेट करने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही कई आवेदन जमा किए गए हों। जानकारी के अनुसार 11 विवरणों में से सिर्फ वैवाहिक स्थिति की जानकारी को दो बार बदला जा सकता है। बाकी विवरणों में सिर्फ एक ही बार बदलाव किया जा सकता है।
बदलाव के लिए आवेदन का तरीका:ईपीएफ खाताधारक को सदस्य सेवा पोर्टल से प्रोफाइल का विवरण सही करने का आवेदन जमा करना होगा। जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर भी अपलोड किए जाएंगे और भविष्य के लिए सर्वर पर रखे जाएंगे। खास बात यह है कि सदस्य अगर कोई बदलाव करते हैं तो उन्हें नियोक्ता की ओर से सत्यापित कराना होगा। ईपीएफ खाताधारक का अनुरोध नियोक्ता के लॉगिन पर भी दिखाई देगा। इसके अलावा, नियोक्ता की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ऑटोमैटिक ईमेल भेजा जाएगा। ईपीएफ सदस्य केवल उस डाटा को सही करवा सकते हैं जो वर्तमान नियोक्ता की ओर से बनाया गया है। पिछले संस्थानों से संबंधित सदस्य खातों के लिए कोई संशोधन अधिकार नहीं होगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
ईपीएफओ ने उन दस्तावेजों की सूची जारी की है जिन्हें आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाएगा। उदाहरण के लिए, नाम और लिंग सही करने के लिए आधार अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। छोटे-मोटे संशोधन के लिए आधार के साथ एक और दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि अपलोड करना होगा। यदि ईपीएफ सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो नाम सुधार के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करना होगा। बड़े सुधार के लिए आधार के साथ दो और दस्तावेज जमा करने होंगे। इसी तरह, ईपीएफ खाते में जन्म तिथि को सही करने के लिए, ईपीएफ सदस्य को जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आधार जमा कराना होगा।
आवेदन करने का तरीका
- -सदस्य सेवा पोर्टल पर अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और पासवर्ड से लॉगिन करें
- -लॉग इन करने के बाद, ‘ज्वाइंट डिक्लेरेशन’ टैब पर क्लिक करें। मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा
- -ओटीपी दर्ज करने पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेटर स्क्रीन पर दिखाई देगा
- -तय सूची में दिए गए दस्तावेजों के साथ जरूरी विवरण जमा करें
- -खाताधारक के अनुरोध जमा करने के बाद नियोक्ता को भी इसे सत्यापित करना होगा देता है।
नियोक्ता अपने रिकॉर्ड से जानकारी की जांच करेगा। यदि यह मेल खाती है, तो संयुक्त घोषणा आवेदन को अपडेशन के लिए ईएफपीओ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। यदि कोई जानकारी छूट गई है या कमी है तो आवेदन ईपीएफ सदस्य को वापस भेज दिया जाएगा। यह जानकारी सदस्य के खाते में दिखाई देगी।