Yamunanagar : जिले में धारा 144 के आदेश

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Yamunanagar : केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों की सैकड़ो स्वतन्त्र फैडरेशनों ने सर्व सम्मति से केन्द्र सरकार की कर्मचारी, किसान-मजदूर की नीतियों के खिलाफ 26 नवम्बर 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश लागू करने के विरोध में 26 नवम्बर 2020 को दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया है।
इस पर जिलाधीश मुकुल कुमार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते एक स्थान पर किसानों द्वारा काफी मात्रा में एकत्रित होने से सम्भावित सोशल डिस्टेन्सिंग नियम की उल्लघंना होने के कारण कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस दौरान शरारती/असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाकर शांति व कानून व्यवस्था को बिगाडने तथा सरकारी, गैर-सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिला यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में शांति तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतू धारा 144 के आदेश जारी किए जाने अति आवश्यक है।
जिलाधीश ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों की सैकड़ो स्वतन्त्र फैडरेशनों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल तथा भारतीय किसान यूनियन द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश लागू करने के विरोध में 26 नवम्बर 2020 को दिल्ली कूच करने के दौरान शरारती/असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाकर शांति व कानून व्यवस्था को बिगाडऩे तथा सरकारी, गैर-सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघो की सैकड़ो स्वतन्त्र फैडरेशनों से जुडे किसी भी व्यक्ति तथा भारतीय किसान यूनियन से जुडे व्यक्तियों को कानूनी रूप व अन्य रूप से मानवीय हानि, सम्पत्ति एवं जन शांति को भंग करने या किसी भी प्रकार का दंगा या डर फैलाने पर पाबंदी लगाता हूूं।
जिलाधीश मुकुल कुमार ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व जन शांति बनाये रखने हेतू आम जनता या जनता का कोई प्रतिनिधि यमुनानगर जिले के सार्वजनिक स्थानों पर ना तो कोई जन सभा करेगें और ना ही चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होगें। जिला यमुनानगर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे अग्नि शस्त्र, तलवार, बरछा इत्यादि (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़ कर) लेकर चलने पर पूर्ण रूप से 27 नवम्बर 2020 तक प्रतिबन्ध लगाया है। यह आदेश पुलिस एवं अन्य डयूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें। इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी पूर्णरूप से पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर, सभी उपमण्डल मैजिस्ट्रेट व जिला में नियुक्त सभी डयूटी मैजिस्ट्रेट तथा जिले के सभी थाना प्रभारी की अपने-अपने क्षेत्र की होगी।
आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर यह आदेश एक तरफा जारी किये जाते है तथा तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की नियमावली 1973 धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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