Yamunanagar : अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 की प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी

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Yamunanagar : Deputy Commissioner Parth Gupta giving information.

Yamunanagar Hulchul : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 की प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ऑमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार व जिला प्रशासन सजग है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर जारी की गई हिदायतों की सभी को पालना करनी होगी तथी हम कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कफ्र्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है व आवागमन पर प्रतिबंद रहेगा। यह नियम 19 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।

उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में इकठ्ठा होना जैसे सार्वजनिक बैठके, रैलीयां, प्रोटैस्ट एवं विरोध व धरनों आदि पर पूर्ण रोक रहेंगी। उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल,थिएटर व मल्टी प्लैक्स हॉल बंद रहेंगे। केवल खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे और कोई दर्शक यहां नही आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मनोरंजन पार्क बीटूबी प्रदर्शनियों पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी या निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
रैसटोरैंट, बॉर केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुले रहेंगे और इनमें सामाजिक दूरी व कोविड-19 के निर्धारित नियमों की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि मॉल और मार्किट सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जैसे दूध और मैडिकल शॉपस को इन नियमों से छूट रहेंगी।  उन्होंने कहा कि सब्जी मण्डी, अनाज मार्किट, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस स्टैण्ड व रेलवे स्टेशन, पार्को, धार्मिक स्थलों, बार, रैस्ट्रोरेंटो, होटलों, डिपार्टमैंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब की दुकानों एवं ठेकों, मॉलस, शॉपिंग काम्पलैक्स, सिनिमा हॉल, हार्टस, लोकल मार्किट, पट्रोल और सीएनसी गैस स्टेशनों, एलपीजी गैस सिलेण्डरों के केन्द्रों, शुगर मिल्स, दूध की दुकानों, योगशालाओं, जिम, फिटनैंस सैंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, कारपोरेशन के कार्यालयों, निजी और सरकारी सैक्टर, बैंक आदि यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां वहीं व्यक्ति प्रवेश करें व आए जिनकों पूर्ण रूप से कोरोना के टीके लगे हो। उन्होंने कहा कि ट्रक और ऑटोरिक् शा वहीं चलाएगें जिनकों कोरोना से बचाव के टीके लगे हो।  उन्होंने बताया कि 15 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगवानी जरूरी है। सभी अपने फोन में आरोग्य सेतू एप डाऊनलोड करें।
जिलाधीश ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, बहुतकनीकी संस्थान, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, लाईबे्ररी, टे्रनिंग संस्थान (सरकारी व प्राईवेट), आंगनवाड़ी सैंटर तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के क्रैच केन्द्र  बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में 50 तथा विवाह समारोह में 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे और उन्हें कोविड-19 गाईड लाईन की पूर्णत: पालना करनी होगी।
उन्होंने बताया कि जिला में नो मास्क नो सर्विस, नो वैक्सीनेशन-नो एंट्री के नियम को पूरी तरह से लागू किया गया है। यात्रा के दौरान या किसी सरकारी कार्यालय या किसी भी बाजार में बिना मास्क नागरिकों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। ऐसे नागरिकों जो मास्क नहीं लगा रहे हैं तथा कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको बस में सफर नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा जिला में बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं व 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
ऐसी संस्थाएं जो अपने यहां आयोजित कार्यक्रमों में कोविड-19 के नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं करेंगी उन्हें 5 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के उचित और निर्धारित दिशा-निर्देशों, व्यवहार संबंधी मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कोई व्यक्ति या संस्था कोरोना गाईड लाईन की अवहेलना करेगा उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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