Yamunanagar : आयोजनों से पूर्व संबंधित एस.डी.एम. से लेनी होगी अनुमति

DC Yamunanagar, Deputy Commissioner Yamunanagar, Yamunanagar, yamunanagar hulchul, digital yamunanagar, yamunanagar, yamunanagar news, district yamunanagar, Digital Yamunanagar, About Yamunanagar, Yamunanagar
Deputy Commissioner Yamunanagar

Yamunanagar Hulchul : कोविड-19 से बचाव के लिए जिला मैजिस्ट्रेट ने सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व अन्य आयोजनों के लिए जारी किए आदेश।

Yamunanagar, 8 April. जिला मैजिस्ट्रेट मुकुल कुमार ने देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर आम नागरिक के जीवन की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत जिला की सीमा में किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य ऐसे कार्यक्रम जिनमें भीड़ इकठ्ठी  होने की सम्भावना रहती है, के आयोजन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के एस.डी.एम. से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

जारी आदेशों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजनों की अनुमति का आवेदन प्राप्त होने के बाद उस उपमंडल के एस.डी.एम. सभी आवश्यक विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और उपायुक्त कार्यालय को सूचित करते हुए आयोजन की अनुमति प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि इन आयोजनों में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना भी सिविल और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी। उन्होंने कहा कि खुले स्थान पर किए जाने वाले आयोजन में 500 और इंडोर कार्यक्रमों में 200 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

आयोजन स्थल की क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही लोग आयोजनों में शामिल हो सकते है। उन्होंने कहा कि सरकार के इन निर्देशों के तहत अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 तय की गई है।

आदेशों की अवहेलना करले वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्र के एस.डी.एम. अनुमति देते समय आयोजकों और आयोजन स्थल के संचालक को कोविड-19 से बचाव के सभी आवश्यक उपायों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दें। यह सुनिश्चित करना होगा कि शामिल होने वाले मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाईजर के प्रयोग के साथ-साथ सामाजिक दूरी के नियमों का पालना भी किया जाए।

जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा है कि नगर निगम के आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, तीनों एस.डी.एम., सिविल सर्जन, डयूटी मैजिस्ट्रेट, जिला के सभी थाना प्रभारी, नगर पालिकाओं के सचिव इन आदेशों की दृढ़ता से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

.

Other Social Handles of Yamunanagar Hulchul: Pinterest | Youtube | Facebook | FB Group | Instagram | Twitter | Website | Blog

Divya HImachal Yamunanagar, Ravinder Punj, रविंद्र पुंज, Yamunanagar News, Yamunanagar District, Yamunanagar Hulchul, Yamunanagar News in Hindi, Yamunanagar City Hulchul, Timeline Media,
Please contact Timeline Media for Divya HImachal Newspaper in Yamunanagar
Previous articleYamunanagar : आजाद नगर में 48.48 लाख रुपए बनेगा सामुदायिक केंद्र, विधायक व मेयर ने किया शिलान्यास
Next articleYamunanagar : वंशज देवी दयाल पांडे की मौजूदगी में शहीद मगंल पांडे का बलिदान दिवस मनाया