यमुनानगर। जिलाधीश मुकुल कुमार ने गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश की अनुपालना में व हरियाणा सरकार की मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की अवधि में कृषि से जुड़े कार्यो/गतिविधियों को लॉकडाउन से मुक्त करने के आदेश तुरंत प्रभाव से पारित किए है।
जिलाधीश मुकुल कुमार द्वारा जारी आदेशों में खाद, पैस्टीसाइड एवं बीज के निर्माण और पैकिंग इकाईया, किसानों एवं मजदूरों द्वारा खेती में कृषि कार्यो का परिचालन करना, कृषि मशीनरी से सम्बंधित कस्टम हायरिंग सैंटर का संचालन,फसल कटाई एवं बिजाई से सम्बंधित कृषि मशीनरी जैसे कम्बाईन हॉर्वेस्टर व अन्य मशीनरी का आवागमन,कृषि मशीनरी जैसे ट्रेक्टर्स, कम्बाईन हॉर्वेस्टर,स्ट्रॉ रीपर व अन्य आवश्यक कृषि उपकरणों के स्पेयर पार्टस और रिपेयर की दुकानों को लाकडाउन की अवधि में लॉकडाउन से मुक्त करने के आदेश तुरंत प्रभाव से पारित किए गए है।