1000 रुपये प्रति सप्ताह की वित्तीय सहायता, असंगठित श्रमिकों के लिए ओनलाईन आवेदन

यमुनानगर। उपायुक्त मुकुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर हरियाणा सरकार द्वारा जिला के जो लाभार्थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और निर्माण श्रमिक बोर्ड सूची में शामिल नहीं हैं, ऐसे लोगों के पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें 1000 रुपये प्रति सप्ताह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, इन लोगों को सभी बुनियादी आवश्यकताएं भी मुहैया करवाने पर जिला प्रशासन हरसंभव मदद करेगा। जिला के असगंठित श्रमिकों के लिए जिनमें फेरी वाला, ओद्योगिक संस्थान में श्रमिक, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ढाबा/रेस्तरा, सुरक्षा श्रमिक, ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि शामिल है। उपायुक्त ने बताया कि असंगठित श्रमिकों के लिए poorpreg.haryana.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता हैं। उन्होनें बताया कि इसके अलावा उक्त श्रमिक 1100 नम्बर पर फोन कर स्वयं जानकारी देकर आवेदन कर सकता है। सही जानकारी न देने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
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    • फेरी वाला, ओद्योगिक संस्थान में श्रमिक, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ढाबा/रेस्तरा, सुरक्षा श्रमिक, ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि असंगठित श्रमिकों के लिए poorpreg.haryana.gov.in पर ऑनलाईन या उक्त श्रमिक 1100 नम्बर पर फोन कर स्वयं जानकारी देकर आवेदन कर सकता है।