यमुनानगर। जिलाधीश मुकुल कुमार ने अपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत नोवल कोरोना वायरस जो कि कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, को फैलने से रोकने के लिए व अमन व शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में स्पष्टï किया गया है कि मानव स्वास्थ्य एवं आम जनता की कोविड-19 के संक्रमण एवं विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए यह आदेश जारी करने जरूरी हैं। धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि जिला यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर ढाबों, स्टेट हाईवे, अन्य दूसरे मार्गों एवं सडक़ों के किनारे शापिंग मॉलस, रैंस्टोरैंट आदि 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे परन्तु खाने के सामान की होम डिलीवरी इन आदेशों के तहत नहीं आएगी।
जिलाधीश मुकुल कुमार द्वारा जारी किए गए आदेशों में स्पष्टï किया गया है कि पुलिस अधीक्षक यमुनानगर, सभी एसडीएम, सभी कार्यकारी मैजिस्टे्रट, उप पुलिस अधीक्षक और सभी पुलिस थानों के एसएचओज को इन आदेशों की दृढ़ता से पालना करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है व आदेश जारी किए गए है। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दोषी माने जाएंगे।