Chhachhrauli Hulchul : छछरौली के तहसीलदार एवं डयूटी मजिस्ट्रेट तरुण सहोता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन यमुनानगर ने नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाइड लाइंस की घोषणा की है, जिन की पालना के लिए वह निरंतर छछरौली क्षेत्र में शाम से लेकर देर रात तक निरंतर निरीक्षण कर रहे है। उन्होने बताया कि रात्रि में निरीक्षण के दौरान दुकानें बंद मिली।
उन्होने बताया कि उन्होंने गनौली, छछरौली गनौली गेट बाजार, मेन बाजार, थाने वाली मार्किट, दीप मार्किट, शेरपुर मोड़, ताज फार्म, मिलन पैलेस, हडौली, लेदी, लोप्पो मोड़ मार्किट, शेरपुर, चुहड़पुर, ऊर्जनी, अनाज मंडी दादूपुर रोड़, कोट, सलेमपुर, दादुपुर इत्यादि अनेकों जगहो पर निरीक्षण किया। उन्होंने सडक़ पर मिले लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र भी चैक किए।
तहसीलदार तरूण सहोता ने कहा कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोडकऱ कोई मूवमैंट नही होगी। बाजार शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, दूध व मैडिकल शॉप पर कोई पाबंदी नहीं है, सार्वजनिक स्थानों पर दोनो डॉज न लगवाने वालो के जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
ट्रक व ऑटो वही चला सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन करवाया हो। डयूटी मैजिस्ट्रेट तरूण सहोता ने कहा कि यदि कोई बिना फेस मास्क के पकड़ा जाएगा उस पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा इसके साथ ही जो संस्थान अपने यहां कोरोना गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित नहीं करेंगी उन पर भी 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। उन्होने कहा कि निरीक्षण का कार्य प्रतिदिन जारी रहेगा। सभी व्यक्तियों व संस्थाओं से अपील है कि सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गईडलाईन्स का पालन करें व कोरोना वायरस से लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।