यमुनानगर। उपायुक्त मुकुल कुमार की अध्यक्षता में कोविड-19 के तहत लॉकडाऊन को लेकर व्यापार मण्डल एसोसिएशन के प्रधान व व्यापारियों के साथ उनके कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आयुक्त नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी धर्मबीर सिंह व पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग व व्यापार मण्डल एसोसिऐशन के प्रधान तथा सभी व्यापारियों के साथ विचार-विमर्श करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सभी दुकानें, गोदाम इत्यादि प्रात: 8:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक ही खुलेगी। उन्होंने बताया कि शादीपुर, ममीदी, कालिन्दी कालोनी, मार्डन कालोनी नजदीक आईटीआई व दुर्गा गार्डन छोटी लाईन जगाधरी को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और इस जोन में कोई भी दुकान नही खुलेगी। जिला में सायं 7:00 बजे से प्रात 7:00 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। सभी दुकानदार 2 गज की दूरी पर ग्राहको को खड़ा करेगें। सभी दुकानदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वह स्वंय व पूरे स्टाफ सहित मास्क, गलव्ज पहनकर ही कार्य करेगें।
उपायुक्त ने कहा कि दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगें। इसके अलावा सभी दुकानदार यह भी ध्यान रखेगें की कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर बिना मास्क पहने नही आए और अगर यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के उनकी दुकान पर आता है तो उसे किसी भी प्रकार का सामान नही देगें। इसके अतिरिक्त सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों के बाहरं सैनीटाईजर व थर्मल स्कैनर भी रखेगें। दुकान के सामने ग्राहको के लिए 6 फीीट की दूरी पर पेन्ट के साथ गोले भी लगाएगें तथा दुकानदार अपनी दुकान के सामने किसी भी प्रकार की पार्किग नही होने देगे तथा वह स्वंय तथा अपने स्टॅाफ सहित, सभी ग्राहको को आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाईल में डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे तथा दुकान के बाहर नोटिस भी लगाएगे की उनके द्वारा यह कार्य अमल में लाया जा रहा है। दुकानदार 65 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति तथा 10 साल से छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं को दुकान पर न आने की सलाह देगें।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी दुंकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान/फेरी नही लगाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान के बाहर सामान/फेरी लगाता पाया गया तो उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा और जिसका दुकानदार स्वंय जिम्मेवार होगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया की सभी मैडिकल स्टोर और पेट्रोल पम्प आम दिन की तहर खुले रहेगें।
बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि मीना बाजार यमुनानगर, खेड़ा बाजार यमुनानगर में किसी भी प्रकार की रेहडी खडी नही होगी और कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान नही लगाएगा। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति मार्किट के अन्दर बाईक, रेहड़ी इत्यादि नही लगाएगा। मीना बाजार यमुनानगर, खेड़ा बाजार यमुनानगर की दाई तरफ की दुकाने एक दिन और बाई तरफ की दुकाने एक दिन खुलेगी। यह नियम तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशो तक लागू होगें। अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएंगी।
इस अवसर पर नगर निगम के संयुक्त कमीशनर भारत भूषण कौशिक, एसडीएम जगाधरी दर्शन कुमार, चीफ सैनिटरी इंस्पैक्टर अनिल नैन, कृष्ण सिंगला, आशिष मित्तल, संजय चौहान,संजय मित्तल सहित अन्य उधोग व व्यापार मण्डल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।