प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ड्रोन पर रहेगी पाबंदी – पार्थ गुप्ता

Yamunanagar DC Parth Gupta

Yamunanagar. जिलाधीश एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यमुनानगर में 14 अप्रैल के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मामले को गम्भीरता से लेते हुए ड्रोन रूल 2021 के तहत रैड जोन घोषित किया गया है। इसलिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) पर पूर्णतया: प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जारी आदेशों में कहा है कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत ड्रोन नियम 2021 की धारा 24 के अनुसार आदेश पारित किए गए है कि ड्रोन व मानव रहित हवाई वाहन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसलिए इस क्षेत्र को रैड जोन घोषित किया गया है। यह पाबंदी प्रधानमंत्री के आने से 4 घंटे पहले व प्रधानमंत्री के जाने के 2 घंटे बाद तक रहेगी। उन्होंने पुलिस व सुरक्षा एंजङ्क्षसयों को भी आदेश जारी किए है कि आदेशों के अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेंगा तो उसके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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