जिला प्रशासन ने तोड़ी गांव पांजूपुर में अवैध औद्योगिक कालौनी

यमुनानगर। अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र यमुनानगर-जगाधरी में पडऩे वाले गांव पांजूपुर में एक अवैध औद्योगिक कालौनी जिसका एरिया लगभग 2.3 एकड है, में निमार्ण कार्य किया जा रहा था । जिसमें अवैध औद्योगिक उदेश्य के लिए निमार्ण किए जा रहे थे, के विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन की सहायता से 24 जुलाई 2018 को प्रवर्तन/तोडऩे की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान अनिल नरवाल, जिला नगर योजनाकार अपने स्टाफ सहित तथा उपायुक्त गिरीश अरोड़ा के 19 जुलाई 2018 के आदेशानुसार ओम प्रकाश, नायब तहसीलदार, जगाधरी, जिन्हें मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डियूटी मैजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया गया था, डैमोलिशन के दौरान मौके पर तैनात रहे तथा इनके साथ थाना प्रबन्धक, सदर यमुनानगर भी अपने दल-बल सहित मौके पर तैनात रहे । इस दौरान जिला नगर योजनाकार, यमुनानगर द्वारा अवैध कालोनी में 4 औद्योगिक इकाईयां, जो कि डी0 पी0 सी0 स्तर पर थी, को हटाया गया।
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नगर योजनाकार ने बताया कि चूककर्तांओं को नियन्त्रित एरिया एक्ट न0 41 ऑफ 1963 के तह्त नियमानुसार नोटिस जारी किये गए थे तथा चूककर्ताओं श्रीमति रितु रानी पत्नी  राजिन्द्र कुमार, बीता देवी पत्नी सतकुमार एवं मोहम्मद ईरफान पुत्र याकूब इत्यादि द्वारा आदेशों की पालना नहीं की गई तथा भू-मालिकों आदि द्वारा अवैध निमार्ण करने से पहले सम्बन्धित अथोरिटी से आवश्यक अनुमति नहीं लेने के कारण अवैध निर्माणों की तोड-फोड़ की कार्यवाही की गई।
उपायुक्त गिरिश अरोडा द्वारा सभी जनसाधारण को सूचित करते हुए यह भी आदेश दिये हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी अवैध कालोनी में कोई भी प्लाट आदि की खरीद फरोख्त न करें तथा मौके पर ना ही अवैध निर्माण आदि करें तथा न ही नैशनल हाईवे एवं अनुसूचित सडक़ की 30 मीटर वर्जित पट्टी तथा नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माण करे। यदि फिर भी कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करता हुआ पाया गया तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा तथा जिला प्रशासन द्वारा उसके विरूद्ध भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही जारी रहेगी।
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