यमुनानगर हलचल। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा सी0आर0एम0 योजना के तहत कृषि यन्त्रों के बिल पोर्टल पर अपलोड करने की अन्तिम तिथि 27 नवम्बर 2020 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा फसल अवशेष प्रबन्धन योजना 2020-21 के तहत कस्टम हायरिंग केन्द्र व व्यक्तिगत श्रेणी में खरीद किये गये कृषि यन्त्रों के बिल विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर अपलोड करने की अन्तिम तिथि 25 अक्तूबर 2020 तक निर्धारित की गई थी। जिसे अब 27 नवम्बर 2020 बढ़ा दिया गया है।
सहायक कृषि अभियन्ता, विनित कुमार जैन ने बताया कि अब ऐसे किसान जिन्होनें योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन कर रखा है व विभागीय शर्तें पूरी करते हों ओर वे अपने कृषि यन्त्र खरीद के बिल, ई-वे बिल, स्वंय घोषणा प्रमाण-पत्र व कृषि यन्त्र के साथ फोटो अपलोड करने से वंचित रह गये थे, वे दिनांक 27 नवम्बर 2020 तक उक्त बताये गये दस्तावेज़ विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर सकते है।
इसके अतिरिक्त ऐसे किसान जिन्होनें योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन कर रखा है व कृषि यन्त्र नहीं खरीद पाये थे, वे भी दी गई अन्तिम तिथि तक कृषि यन्त्र खरीद करके उक्त बताये गये दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। कृषि यन्त्र निर्माता व डीलर पोर्टल पर किसान की सही व सटीक जानकारी ही भरे। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अनुदान राशि में होने वाली देरी के लिये संबन्धित अधिकृत डीलर व निर्माता जिम्मेवार होगें।
किसान को कृषि यन्त्र खरीद का मूल बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, मशीन के साथ फोटो जी0पी0एस0 लोकेशन सहित, पटवारी रिपोर्ट, आनलाईन आवेदन की प्रति, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति, ट्रैक्टर की आर0सी0, आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक इत्यादि दस्तावेज़ दौहरी प्रतियों में सहायक कृषि अभियन्ता, यमुनानगर के कार्यालय में जमा करवानें होगें।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त सभी कस्टम हायरिंग केन्द्रों को अपने कृषि यन्त्रों द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य कीे रिपोर्ट भी संबन्धित ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी अथवा खण्ड कृषि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है। खण्ड कृषि अधिकारी द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्रों के कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर ही इन केन्द्रों की अनुदान राशि जारी की जायेगी। जिन किसानों ने अपने फसल अवशेषों का प्रबन्धन स्ट्रा बेलर के माध्यम से किया है उनकों भी 1000/-रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
इसके लिये किसानों को अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर के माध्यम से विभाग की वैबसाईट www.agriharyanacrm.com पर दिये गये लिंक पराली की गाँठ व बेल के उचित निष्पादन हेतू पंजीकरण पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। जिसमें उसको अपने बैंक खाता सम्बन्धि व प्रबन्धित भूमि से सम्बन्धित सूचना भरनी होगी। उसके उपरान्त ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा सभी पंजीकृत किसानों के सत्यापन के उपरान्त प्रोत्साहन राशि सीधे ही उनके खाते में डाल दी जायेगी। किसान अधिक जानकारी के लिये सहायक कृषि अभियन्ता, यमुनानगर कार्यालय के दुरभाष न. 01732-298096 पर संम्पर्क कर सकते हैं।