यमुनानगर हलचल। जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 की विश्व व्यापी महामारी के चलते बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है जिनकी पालना करना बहुत ही आवश्यक है ताकि कोरोना वायरस की बीमारी को फैलने से रोका जा सके व लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकें।
जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि स्टेशनरी व पुस्तकों की दुकानें, ऑटो स्पेयर पार्टस की दुकानें और अधीकृत रेल ई-टिकटिंग केन्द्र सोमवार से शनिवार तक प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि मैरिज हालों व बैकेंट हालों के लिए भी एडवाईजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि मैरिज हॉलों व बैंकेट हॉलों में किसी भी कार्यक्रम में 50 से ज्यादा अतिथि एवं लोग इकठ््ठे नही हो सकेंगे और इसके लिए सम्बंधित एसडीएम से पहले से ही मंजूरी लेनी होगी। ऐसे स्थानों पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग मुख्य द्वार पर अनिवार्य होंगी। ठंड, खांसी और सांस लेने में दिक्कत वाले व्यक्तियों को ऐसे स्थानों पर जाने की अनुमति नही होगी व ऐसे लोगों को कोविड हस्पताल ईएसआई जगाधरी में भेजना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि भोजन परोसने वाले लोग अपने हाथों में ग्लवस अवश्य पहने और यह सभी बाते मैरिज हॉल व बैकेंट हॉलों के मालिक व संचालक सुनिश्चित करेंगे। सभी अतिथि व स्टाफ फेस मास्क अवश्य पहने और सभी नियमों के अनुसार निर्धारित सामाजिक दूरी एवं सोशल डिस्टैंस अवश्य बनाकर रखेंगे।
जिलाधीश ने बताया कि कोई भी व्यक्ति कंटेनमैंट जोन में दाखिल नही होगा। प्रत्येक मैरिज हॉल में पर्याप्त जगह होनी चाहिए और उसमें हाथ धोने के लिए साबुन और पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा होनी जरूरी है तथा सैंट्रल एयर कंडीशनर पर पूर्ण पांबदी होगी। उन्होंने बताया कि थूकने पर पूर्ण पाबंदी होगी इसके साथ ही शराब का सेवन, पान, गुटका और तम्बाकू का सेवन भी सार्वजनिक स्थानों पर नही होगा। मैरिज हालो व बैकेंट हालो के स्वामियों व संचालकों द्वारा उक्त सभी प्रबंधों के लिए एक नोडल व्यक्ति की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा जो अतिथियों की सूची उनकी पूरी जानकारी के साथ तैयार करेंगा और सभी लोगों से आरोग्य सेतू एप भी डाऊनलोड करवाना सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने बताया कि बारबर शॉपस, सैलूनस, ब्यूटी पार्लर आदि जारी एडवाईजरी के मुताबिक लोगों को सेवाएं देंगे। उक्त दुकानों पर ग्राहकों व स्टाफ के लिए फेस मास्क लगाना जरूरी होगा तथा हैड कवर व एपरन का पहनना जरूरी होगा। कंटेनमैंट जोन के ग्राहकों का उक्त दुकानों में आना बैन होगा। तिथि वाईज ग्राहकों को रिकार्ड रखना जरूरी होगा जिसमें ग्राहकों के पत्ते व मोबाइल नम्बर भी दर्ज हो ताकि जरूरत पडऩे पर उनसे सम्पर्क किया जा सकें। प्रत्येक बिंदु पर हैड सैनिटाइजर जरूरी हो और सारा स्टाफ प्रत्येक हेयर कट व शेव करने के उपरांत अपने हाथों व औजारों को अच्छी तरह सैनिटाईज करें। उक्त सभी दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए टोकन सिस्टम भी शुरू किया जाना जरूरी है। प्रत्येक उपकरण व कंघे भी प्रत्येक ग्राहक को निपटाने के बाद सैनिटाईज करने जरूरी है। उपकरणों के अलग-अलग कई सैट रखने जरूरी है। कोरोना वायरस आंखों पर भी असर कर सकता है इसलिए स्टाफ द्वारा आंखों पर चश्मा पहनना जरूरी है और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, हैण्ड कवर, एपरन व ग्लवस पहनना जरूरी होगा। फर्श, लिफ ्ट, लॉज एरिया, हैण्डलस, सीढीयों की रैलिंग को दिन में दो बार सोडियम हाईपरोक्लोराईड से साफ करना आवश्यक होगा। ब्लेड जैसे शार्प वैस्टस, डिस्पोज एबल रेजरस आदि को भी सैनिटाइज करें और इन्हें नगर निगम की बॉयो हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल एजैंसी को डस्पोज करने के लिए दें। सभी स्टाफ लोगों को फेस मास्क पहनने के प्रति जागरूक करें और इसकी जागरूकता के लिए उचित स्थान पर पोस्टर भी लगाए। कोई भी इन्फैल्यूंजा जैसी बीमारी से ग्रसित ग्राहक या स्टाफ उक्त उक्त दुकानों में नही आएगा और ऐसे व्यक्ति को कोविड हस्पताल ईएसआई में दाखिल करवाया जाए। सभी ग्राहक और स्टाफ आरोग्य सेतू एप जरूर डाऊनलोड करें यह आदेश 27 मई 2020 से लागू हो गए है।
जिलाधीश मुकुल कुमार ने आगे बताया कि उक्त आदेशों की पालना पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त सभी एसडीएम, डयूटी मैजिस्ट्रेट, एसएचओ, सचिव नगर पालिका रादौर व सढौरा द्वारा करवाई जानी जरूरी है और इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड सङ्क्षहता की धारा 188, हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 की धारा 381 तथा हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 की धारा 233 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।