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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पैंशन योजना के तहत 3000 रूपए मासिक दी जायेगी पैशंन
यमुनानगर। उपायुक्त गिरीश अरोरा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना पूरे देश में आरम्भ की गई। इस योजना में कोई भी असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगार या मजदूर जो किसी भी सरकारी योजना का फायदा न ले रहा हो वह व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इस योजना में आवेदन करने वाले असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति की मासिक आय 15000 रूपए से कम होनी चाहिए, जो लोग नैशनल पैंशन योजना जैसी किसी सरकारी योजना का लाभ पहले से ले रहे है वे इसके लिए आवेदन नही कर सकते। इस योजना के लाभपात्र के पास आधार कार्ड, बैंक खाता व आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। श्रम योगी मानधन पैंशन योजना में हर महीने 3000 रूपए मासिक पैंशन दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रूपए व 40 वर्ष की आयु में इस योजना को शुरू करता है तो हर माह 200 रूपये जमा करने होंगे। योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद पैंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। पैंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पैंशन के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति नजदीक के अटल सेवा केन्द्र (सीएससी सैंटर) पर अपना आधार कार्ड, मोबाईल फोन, बैंक पास बुक व आईएफएससी कोड के साथ अपना नि:शुल्क पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके उसके लिए सीएससी पर योजना से जुडी जानकारी के फलैक्स लगाए। अधिक जानकारी के लिए जिला श्रम कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय तथा ईएसआई व ईपीएफ कार्यालय में या टोल फ्री नम्बर 1800-2676888 पर सम्पर्क कर सकता है।