यमुनानगर (रादौर): नगरपालिका रादौर की ओर से 31 जुलाई तक प्रौपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले लोगो को दस प्रतिशत की छुट का लाभ दिया जा रहा है। इस अवधि के दौरान स्थानीय लोग अपनी दुकानों, मकानों व अन्य प्रौपर्टी का टैक्स जमा करवाकर छुट का लाभ ले सकते है। अवधि खत्म होने के बाद स्थानीय लोगों को छुट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए बिल्डिंग इंस्पैक्टर संदीप शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों क ो स्कीम की जानकारी देने के लिए मुनादी करवाई गई है। वहीं प्रौपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए स्थानीय लोगों के मोबाईलों पर संदेश भी भेजे गए है। स्थानीय लोग अपनी पौपर्टी का टैक्स नगरपालिका रादौर की वैबसाईट एमसीरादौरडाटओआरजी पर जाकर अपना टैक्स जमा करवा सकते है।
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