इस वर्ष का आयकर रिटर्न A.Y. 2018-19 जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018 है (Individual, HUF, Firm (without Audit)।
इस वर्ष आयकर कानून में भी GST जैसी पेनल्टी का प्रावधान जोड़ दिया गया है धारा 234F के तहत अतः इसकी जानकारी हमारे लिए अति आवश्यक है कि आयकर रिटर्न लेट फ़ाइल करने पर कब और कितनी पेनल्टी लगेगी।
जिसकी जानकारी इस प्रकार है:
(1) Income 500,000 तक
अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018
31 जुलाई 2018 के बाद पेनल्टी 1,000
(2) Income 500,000 से अधिक
अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018
31 जुलाई 2018 के बाद पेनल्टी 5,000
दिसम्बर 2018 के बाद पेनल्टी 10,000
नोट:
(1) अपना आयकर रिटर्न A.Y. 2018 -19 का 31 जुलाई 2018 से पूर्व जमा कराए।
(2) 31 जुलाई 2018 के बाद बिना पेनल्टी जमा किये आपका रिटर्न फ़ाइल ही नही होगा।
(3) A.Y. 2018-19 का आयकर रिटर्न 31 मार्च 2019 के बाद आप पेनल्टी के साथ भी फ़ाइल नही कर पाएंगे।