यमुनानगर। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 2 जुलाई से 31 जुलाई तक श्रमिक पंजीकरण अभियान की शुरूआत की है। जिसके तहत राज्य के 56 लेबर चौकों पर इस अभियान को शुरू किया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने आईटीआई यमुनानगर के सामने श्रमिक पंजीकरण अभियान के तहत 223 श्रमिकों को मौके पर ही पहचान पत्र की कापियां अपने कर कमलों से वितरित की। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मदन चौहान, भाजपा के जिला अध्यक्ष महेन्द्र सिंह खदरी, जगाधरी के तहसीलदार दर्शन कुमार, उप श्रम आयुक्त पंचकुला धर्म पाल सिराही, सहायक श्रम आयुक्त नरेश भारद्वाज, जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी स्वर्ण सिंह जंजोटर सहित अन्य अधिकारी व भाजपा के वरिष्ठ एवं युवा नेतागण उपस्थित थे।
श्रमिकों को श्रमिक पंजीकरण कापियां वितरित करते हुए हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्रमिकों के विशेष पंजीकरण अभियान के तहत प्रथम चरण में सभी लेबर चौकों से इसकी शुरूआत की गई है। इसके दूसरे चरण में निर्माण कार्यों पर लगे श्रमिकों का पंजीकरण किया जायेगा तथा तीसरे चरण में गांव-गांव जाकर श्रमिकों का पंजीकरण होगा। उन्होंने कहा कि श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो और पिछले एक वर्ष में 90 दिन या इससे अधिक दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो और अन्य कल्याण बोर्ड के सदस्य न हो, श्रमिक पंजीकरण करवा सकते है।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने श्रमिकों एवं उनके बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए पिछले साढे 3 वर्षों में प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों को लगभग 400 करोड़ रूपये की राशि अलग-अलग योजनाओं के तहत वितरित की है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली कक्षा से स्नातकोतर शिक्षा तक विद्यार्थियों को वजीफा 8000 रुपये 20000 रुपये तक दिया जाता है। इसके साथ ही अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों 21000 रुपये से 41000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कुल एक लाख एक हजार रूपये तथा बेटे की शादी में 21000 की राशि देने का प्रावधान किया है।
राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मातृत्व लाभ 36000 रूपये, पितृत्व लाभ 21000 हजार रूपये, कन्यादान योजना में 51000 रूपये, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना में 5100 रूपये वार्षिक, सिलाई मशीन योजना में 3500 रूपये, औजार (टूल किट) 8000, साईकिल 3000 रूपये, पैतृक घर जाने पर वास्तविक किराया, भ्रमण सुविधा वास्तविक किराया, चिकित्सा सहायता प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर, घातक बिमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता 100000 रूपये, अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता 2000 रूपये प्रतिमाह, पैंशन (60 वर्ष की आयु उपरांत) 1000 रूपये प्रतिमाह, पारिवारिक पैंशन 500 रूपये प्रति माह, अपंगता पैंशन 3000 रूपये प्रति माह, श्रमिक की मृत्यु होने पर सहायता 200000 रूपये, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना में 500000, दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता 15000 रूपये, अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर आर्थिक सहायता 250000 रूपये, मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण 200000 रूपये तक दिये जाते है।