यमुनानगर। जिला नगर योजनाकार अनिल नरवाल ने बताया कि अर्बन एरिया यमुनानगर-जगाधरी में पडऩे वाले गांव नगांवा सरकार में एक अवैध कालौनी जिसका एरिया लगभग 4.8 एकड है में निमार्ण कार्य किया जा रहा था । जिसमें अर्वध रिहायशी व कमर्शियल उदेश्य के लिए निर्माण किए जा रहे थे, के विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन की सहायता से प्रवर्तन/तोडऩे की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान अनिल नरवाल, जिला नगर योजनाकार, यमुनानगर अपने स्टाफ सहित तथा उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार दर्शन लाल, तहसीलदार, जगाधरी को, जिन्हें मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डियूटी मैजिस्ट्रेट के तौर पर नियूक्त किया गया था, डैमोलिशन के दौरान मौके पर तैनात रहे तथा इनके साथ बलराज सिंह, थाना प्रबन्धक, बुडिया भी अपने दल-बल सहित मौके पर तैनात रहे । इस दौरान जिला नगर योजनाकार, यमुनानगर द्वारा अवैध कालोनी में चार कमर्शीयल प्लाट की नीवें एवं पच्चीस (25) रिहायशी प्लाट/मकान की नीवें व चार दिवारी तथा एक मकान जो कि छत के स्तर तक बना हुआ था परन्तु अभी इसकी छत नहीं डाली गई थी, को भी तोडा गया तथा इसके साथ-2 कच्चा रोड नैटवर्क को भी हटाया गया।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि चूककर्ताओं को अर्वन एरिया एक्ट न0 8 ऑफ 1975 के तह्त नियमानुसार नोटिस जारी किये गए थे तथा चूककर्ताओं राकेश कुमार जैन, निवासी गांव बुडिया, तहसील जगाधरी व महिन्द कुमार पुत्र दामोदर दास, फरीदाबाद द्वारा आदेशों की पालना नहीं की गई तथा भू-मालिकों आदि द्वारा अवैध निर्माण करने से पहले सम्बधित अथारिटी से आवश्यक अनुमति नहीं लेने के कारण अवैध निर्माणों की तोड-फोड़ की कार्यवाही की गई। उपायुक्त गिरिश अरोडा द्वारा सभी जनसाधारण को सूचित करते हुए यह भी आदेश दिये गए है कि कोई भी व्यक्ति किसी अवैध कालोनी में कोई भी प्लाट आदि की खरीद फरोख्त न करें तथा मौके पर ना ही अवैध निर्माण आदि करें तथा न ही नैशनल हाईवे एवं अनुसूचित सड़क की 30 मीटर वर्जित पट्टी तथा नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माण करे। यदि फिर भी कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करता हुआ पाया गया तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा तथा जिला प्रशासन द्वारा उसके विरूद्ध भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही जारी रहेगी।