Go First की टिकट बिक्री पर रोक, एयरलाइन ने ट्रिब्यूनल से की यह अपील
नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने Go First एयरलाइन को तत्काल प्रभाव से टिकट बिक्री रोकने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही DGCA ने सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय तरीके से परिचालन जारी रखने में विफल रहने पर गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस बीच, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से गो फर्स्ट ने अपील की है कि स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका पर जल्द फैसला किया जाए। न्यायाधिकरण ने चार मई को Go First की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विमान का रजिस्ट्रेशन हो रहा रद्द: वरिष्ठ अधिवक्ता पी नागेश ने प्रांजल किशोर के साथ रामलिंगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ के समक्ष अपील की। उन्होंने न्यायाधिकरण से अनुरोध किया कि उसकी याचिका पर जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि पट्टेदारों ने एयरलाइन के विमान का रजिस्ट्रेशन रद्द करना शुरू कर दिया है। पीठ ने Go First के अनुरोध पर विचार करने की बात कही है।
बता दें कि पट्टेदारों ने एयरलाइन के विमान का रजिस्ट्रेशन रद्द करना शुरू कर दिया है। पट्टेदारों ने 20 से अधिक विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही है। वाडिया समूह की फर्म Go First पिछले 17 वर्षों से उड़ान भर रही है।