Yamunanagar Hulchul : पुलिस विभाग हरियाणा द्वारा आज से मधुबन जिला करनाल में पुलिसकर्मियों के लिये एक कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया है। इस अवसर पर कार्यशाला के पहले दिन सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया को पी.सी.-पी.एन.डी.टी व एम.टी.पी. एक्ट के बारे विशेषवक्ता के रूप में पुलिस विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया था।
इस अवसर पर डॉ. दहिया ने प्रशिक्षण में आये सभी पुलिसकर्मियों को पी.पी.टी. प्रैजेन्टेशन के माध्यम से पहले पी.एन.डी. एक्ट की आवश्यकता, इसके लागू होने के कारण व इसके प्रभावों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान की तथा एम.टी.पी. एक्ट के बारे भी जानकारी प्रदान की, साथ ही प्रशासन द्वारा की जाने वाली रेड के दौरान स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के कायों व कागजीकार्यवाही बारे भी पूर्ण जानकारी प्रदान की।
सिविल सर्जन डॉ. दहिया ने बताया कि लिंग अनुपात के बढते अन्तर के कारण पी.सी.-पी.एन.डी.टी. एक्ट को सितम्बर 1994 में लागू किया गया था, परन्तु 1994 से वर्ष 2011 तक भी लिंग अनुपात में गिरावट आती रही। इसके चलते 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओं-बेटी पढाओं अभियान का आरम्भ किया गया, जिसके चलते वर्ष 2015 से 2020 तक लिंग अनुपात में सुधार हुआ तथा अब 2020 के पश्चात पुन: लिंग अनुपात में गिरावट होने लगी है। उन्होने बताया की 2021 का अब तक हरियाणा का लिंग अनुपात 906 है अत: सिविल सर्जन ने एक्ट की दृडता से पालन करने की आवश्यकता है।