यमुनानगर हलचल। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि गांव ताजेवाला में अवैध रूप से स्टॉक किए गए 18324 मीट्रिक टन पत्थर/बोल्डर खनिज जिसकी रिजर्व प्राइस 4122900 रखी गई है। उन्होंने बताया कि 3 जून 2020 को नीलामी की जानी है। बोली शुरू होने से पहले रिजर्व प्राईज का 10 प्रतिशत यानि 412300 रूपये की राशि का बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करवा कर कोई भी व्यक्ति इस बोली में भाग ले सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि जो भी व्यक्ति में इस बोली में भाग लेना चाहता है वह 3 जून को सुबह 10 बजे ताजेवाला विश्राम गृह में पहुंचकर नीलामी में भाग ले सकता है। उन्होंने नीलामी की शर्ते बताते हुए कहा कि कुल खनिज/बोल्डर जोकि ताजेवाला गांव में 15 जगहों पर पड़ा हुआ है उसको 15 दिनों के अंदर-अंदर ही उठाना है। खनिज/बोल्डर की कुल मात्रा 18324 मीट्रिक टन है जिसका आरक्षित मूल्य 4122900 है। नीलामी में भाग लेने के लिए आरक्षित मूल्य का 10 अग्रिम राशि 412300 बैंक ड्राफ्ट खनन अधिकारी यमुनाननगर के नाम के रूप में जमा करवानी होगी जो कि नीलामी उपरांत आता को छोडक़र अन्य सभी को वापस कर दी जाएगी। उच्च बोलीदाता को बोली समाप्त होने के उपरांत उच्च बोली में से अग्रिम राशि घटाकर उच्च बोली की बकाया राशि जमा करवानी होगी। उच्च बोलीदाता द्वारा बकाया राशि जमा न करवाने पर उसकी अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि उच्च बोलीदाता को उच्च बोली का 25 प्रतिशत सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाना होगा जोकि खनिज उठाने के उपरांत वापिस कर दी जाएगी। उच्च बोलीदाता को खनिज स्वयं आंकलन करना होगा जोकि किसी भी प्रकार खनिज की कम मात्र व राशि की हानि तथा 15 दिन के अंदर-अंदर बोल्डर का उठान न करना इत्यादि इन सभी के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उच्च बोलीदाता को विभाग के ई-रवाना पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना होगा ताकि खनिज के निष्पादन के लिए ई-रवाना जारी कर सकें। खनिज निष्पादन का 15 दिन का समय ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दिन से माना जाएगा।