डिफॉल्टर की सही जानकारी दीजिए, ₹20 लाख का इनाम लीजिए, SEBI का बड़ा ऐलान
शेयर बाजार को रेग्युलेट करने वाली संस्था सेबी ने बकायेदारों की संपत्तियों की जानकारी देने वाले मुखबिरों को 20 लाख रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की है। इनाम दो चरणों- अंतरिम और अंतिम में दिया जा सकता है। अंतरिम इनाम संपत्ति की कीमत का ढाई प्रतिशत या 5 लाख रुपये (जो भी कम हो) और अंतिम इनाम वसूले गए बकाया के 10 प्रतिशत तक या 20 लाख रुपये (जो भी कम हो) होगा।
सेबी ने वसूली प्रक्रिया के अंतर्गत बकायेदार की संपत्तियों के बारे में पक्की खबर देने वाले मुखबिर को इनाम देने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेबी ने कहा- मुखबिर द्वारा दी गई संपत्ति की सूचना या पहचान और उसे दी गई इनाम राशि को गोपनीय रखा जाएगा।
सही जानकारी देना जरूरी: सेबी के मुताबिक कोई मुखबिर इनाम देने के योग्य तभी माना जाएगा, जब वह बकायेदार की संपत्ति के बारे में वास्तविक सूचना देगा। इसके साथ ही सेबी ने 515 डिफॉल्टरों की सूची जारी की, जिनके बारे में कोई भी मुखबिर जानकारी दे सकता है।
सेबी ने कहा कि सूचना देने वाले को दी जाने वाली इनाम की राशि का भुगतान निवेशक सुरक्षा एवं शिक्षा कोष से किया जाएगा। सेबी ने कहा कि नए दिशानिर्देश 8 मार्च से प्रभावी हो गए हैं।