कोविड रोधी टीका न लगवाने वाले एक जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेंगे प्रवेश – जिलाधीश
Yamunanagar Hulchul : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने आदेश जारी किए है कि जिन लोगों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु टीके की दोनो डोज नही लगी है वे सार्वजनिक कार्यालयों में किसी भी कार्य एवं सुविधा हेतू प्रवेश नही कर सकेंगे और यह आदेश एक जनवरी 2022 से सख्ती से लागू होगे। उन्होंने जिला की जनता से अपील की है कि वे शीघ्र अति शीघ्र कोरोना से बचाव के लिए टीको की दोनो डोज लगवा लें।
जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि कोविड-19 के नए वैरिएंट ऑमिक्रॉन के संक्रमण पर अंकुश लगाने के दृष्टिïगत सरकार द्वारा सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी किये है। आदेशों के तहत कोविड रोधी टीका की दोनों डोज न लेने वाले व्यक्तियों को आगामी एक जनवरी 2022 से दुकान, मॉल, मंडी, पार्क, होटल, बस, ट्रेन, बैंक, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल इत्यादि सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
उन्होंने जिलावासियों सेे अपील करते हुए कहा है कि यह बंदिशें कोविड रोधी टीका की प्रथम व दूसरी डोज न लेने वालों पर लागू होगी, जिनकी दूसरी डोज का समय अभी शेष है, उन पर यह पाबंदी नहीं लगेंगी, परंतु उन्हें पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत कोविड रोधी टीका की प्रथम व दूसरी डोज न लेने वाले व्यक्तियों को सब्जी मंडी, बार, रेस्टोरेंट, होटल, ग्रेन मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब के ठेके, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, फिटनेस सेंटर, पार्क, योगशाला, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पम्पों, सीएनजी स्टेशन, गैस एजेंसी, चीनी मिल, दूध के बूथ, राशन की दुकानों, सरकारी व निजी बैंक, सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। ऐसे व्यक्ति बस व ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे तथा ट्रक, ऑटो रिक्शा आदि में भी सवार नहीं हो सकेंगे। कॉलेज, आईटीआई व बहुतकनीकी संस्थानों में 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा, जिन्होंने कोविड रोधी टीका की दोनों डोज नहीं लगवाई है। ऐसे स्थानों पर प्रवेश के समय लोगों को कोविड रोधी टीका के प्रमाण पत्र की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
जिलाधीश ने कहा कि जिला में कोविड रोधी टीका की प्रथम डोज 91 प्रतिशत तथा दूसरी डोज 52 प्रतिशत लगाई गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने विभागों के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण करवाये तथा पात्र आम जनता को भी शत-प्रतिशत दोनों डोजें लगाने के लक्ष्य को हासिल करें। उन्होंने सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने कार्यालयों के बाहर इस संदर्भ में फ्लैक्स/बैनर लगाकर आम जनता को जागरूक करें।
इसके अलावा फील्ड में लोगों को कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग जिला के जन-जन को सरकार के फैसले के बारे में अवश्य जागरूक करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार की हिदायतों को लागू करने में दृढ़ रहे तथा आम जनता के साथ विनम्रता एवं गरिमापूर्ण व्यवहार करें।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन पार्थ गुप्ता ने जिलावासियों को सतर्क करते हुए कहा कि वे कोविड-19 के नए वैरिएंट ऑमिक्रॉन को हल्के में न लें तथा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाये। कोई भी ऑमिक्रॉन के बारे में भयभीत न हो, बल्कि सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संकमण से बचाव के लिए कोविड से बचाव के नियमों का पालन करें। हमेशा मास्क का प्रयोग करें, हाथों को हैंड सेनिटाइजर अथवा साबुन व पानी से साफ करें एवं सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जिला में कोविड रोधी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार टीकाकरण में तैनात है।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 का नया वैरिएंट दुनिया के विभिन्न देशों में तेजी से फैल रहा है तथा प्रदेश के भी कई जिलों में ऑमिक्रॉन के मरीज सामने आये है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिए आवश्यकता अनुसार टीमें तैनात करें तथा टीकाकरण की गति को बढ़ाये।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव कार्यालय द्वारा ट्रकों, ऑटो रिक्सा, निजी बसों में इन आदेशों की पालना सुनिश्चत करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे लोगों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाये, जिनकी कोविड रोधी टीका की दूसरी डोज डयू है।
उन्होंने कहा कि पुलिस के लगभग 200 कर्मचारियों को कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें उपलब्ध करवाई जाये। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वाले व कोविड-19 के हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के चालान किये जा रहे है। उन्होंने स्पष्टï किया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों को सख्ती से लागू किया जायेगा।