यमुनानगर। अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधीकरण यमुनानगर प्रतिमा चौधरी ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में तथा परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ़ के दिशा निर्देशानुसार जारी की गई हिदायतों की अनुपालना में सभी सम्बंधित को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि आपने ईमीशन स्टैण्ड्रड बीएस-4 वाहन खरीदा है तो कृपया आप 30 अप्रैल 2020 से पहले-पहले अपना वाहन मिलेट्री ग्राउंड सामने पुरानी कचहरी जगाधरी में प्रस्तुत करें ताकि सम्बधित अधिकारी द्वारा आपके वाहन को पास किया जा सकें यदि पास करने योग्य है। उन्होंने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरांत वाहन को पंजीकृत किया जा सकें। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2020 के बाद कोई भी बीएस-4 वाहन पंजीकृत नही किया जाएगा।