कंपनी के ग्लोबल बिजनेस के आधार पर भी लगेगा जुर्माना, CCI को मिली मंजूरी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) अब प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के मामले में कंपनियों पर उनके वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माना लगा सकता है। सरकार ने इस बारे में संशोधित प्रतिस्पर्धा मानदंडों को नोटिफाई कर दिया है। अबतक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपनी के उस कारोबार सेग्मेंट के कारोबार के आधार पर जुर्माना लगाता था जिसमें यह उल्लंघन हुआ है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने छह मार्च से संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत प्रावधानों को नोटिफाई किया है।
क्या कहा एक्सपर्ट ने: जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स में कॉम्पिटिशन लावा के पार्टनर्स और प्रमुख वैभव चौकसे ने कहा कि यह संशोधन सीसीआई को सभी उत्पादों और सर्विसेज से प्राप्त कंपनी के वैश्विक कारोबार पर जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। इस संशोधन का बहु-उत्पाद कंपनियों और वैश्विक परिचालन वाली कंपनियों पर बड़ा प्रभाव पड़ने की आशंका है। इससे घरेलू कंपनियों और वैश्विक परिचालन वाली कंपनियों और बहु-उत्पाद कंपनियों और एकल उत्पाद कंपनियों के लिए अनुचित और भेदभावपूर्ण नतीजे आ सकते हैं।
एआई पर मार्केट स्टडी शुरू
इस बीच, सीसीआई ने बताया है कि जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर मार्केट स्टडी शुरू की जाएगी। सीसीआई ने कहा कि एआई को लेकर बढ़ती चिंताओं को समझने के लिए यह स्टडी किया जाएगा। हाल के दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। सीसीआई की प्रमुख रवनीत कौर ने कहा- हम जल्द ही भारतीय बाजारों में एआई और एआई के उपयोग के संबंध में व्यापक समझ हासिल करने के लिए एआई पर एक बाजार अध्ययन शुरू करेंगे। इससे इनोवेशन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए आयोग की तैयारियों में मदद मिल सकती है।
जनवरी में कहा था कि सीसीआई जल्द ही व्यवसायों और सेवाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव के बारे में एक अध्ययन करने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। चेयरपर्सन ने आगे कहा कि प्रतिबद्धता और निपटान पर नियम जल्द ही जारी किए जाएंगे।